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Lucknow News: अंसल मामले की एनसीएलएटी में सुनवाई आज, आ सकता है फैसला
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अंसल मामले की एनसीएलएटी में सुनवाई आज, आ सकता है फैसला
जुलाई से चल रहा है केस, पांच हजार आवंटी हैं प्रभावित
एलडीए ने किया है कालोनी पर अपना दावा
माई सिटी रिपोर्टर
लखनऊ। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) में अंसल मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। यह केस जुलाई से चल रहा है पर कई महीनों से सुनवाई टल रही है। हालांकि बीती 19 नवंबर को सुनवाई हुई थी मगर पूरी सुनवाई नहीं हो पाई थी। ऐसे में अब फिर सुनवाई होगी। जिससें फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है।
पिछली सुनवाई में करीब आधा घंटे तक बहस हुई थी। जिसमें एलडीए की ओर से यह दावा किया गया था कि अंसल सुशांत गोल्फ सिटी टाउनशिप पर पहला अधिकार उसका है। ऐसे में कालोनी उसे विकसित करने के लिए सौंपी जाए। बहस के दौरान अंसल कंपनी का कोई अधिवक्ता मौजूद नहीं था ऐसे में निर्णय नहीं हो सका था। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की ओर से फरवरी में अंसल को दिवालिया घोषित किए जाने के विरोध में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) में केस चल रहा है। जहां पर जुलाई में कोर्ट से स्थगन आदेश मिलने के बाद केस को लेकर मामला चल रहा है।आवंटी व निवेशक गगन टंडन ने बताया कि अब सुनवाई शुरू हो गई है। एलडीए की ओर प्रभावी पैरवी की जा रही है। टाउनशिप का असली मालिक तो एलडीए है। उसने ही अंसल को टाउनशिप विकसित करने का लाइसेंस दिया है। एलडीए टेकओवर कर लेगा तो आवंटियों का हित सुरक्षित रहेगा। ऐसे में अब यह उम्मीद है कि केस का फैसला आ जाएगा और आवंटियों के हित में आएगा। कोर्ट के फैसले का इंतजार करीब पांच हजार आवंटियों और निवेशकों को है। यह वह लोग हैं जिन्होंने अंसल में प्लाट, मकान और फ्लैट के लिए पैसा तो जमा किया मगर उनको वह मिला नहीं। जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आएगा कोर्ट का स्टे प्रभावी है। जिसके तहत अंसल कंपनी सुशांत गोल्फ सिटी कालोनी को किसी और को हैंडओवर नहीं कर पाएगी।
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जुलाई से चल रहा है केस, पांच हजार आवंटी हैं प्रभावित
एलडीए ने किया है कालोनी पर अपना दावा
माई सिटी रिपोर्टर
लखनऊ। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) में अंसल मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। यह केस जुलाई से चल रहा है पर कई महीनों से सुनवाई टल रही है। हालांकि बीती 19 नवंबर को सुनवाई हुई थी मगर पूरी सुनवाई नहीं हो पाई थी। ऐसे में अब फिर सुनवाई होगी। जिससें फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है।
पिछली सुनवाई में करीब आधा घंटे तक बहस हुई थी। जिसमें एलडीए की ओर से यह दावा किया गया था कि अंसल सुशांत गोल्फ सिटी टाउनशिप पर पहला अधिकार उसका है। ऐसे में कालोनी उसे विकसित करने के लिए सौंपी जाए। बहस के दौरान अंसल कंपनी का कोई अधिवक्ता मौजूद नहीं था ऐसे में निर्णय नहीं हो सका था। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की ओर से फरवरी में अंसल को दिवालिया घोषित किए जाने के विरोध में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) में केस चल रहा है। जहां पर जुलाई में कोर्ट से स्थगन आदेश मिलने के बाद केस को लेकर मामला चल रहा है।आवंटी व निवेशक गगन टंडन ने बताया कि अब सुनवाई शुरू हो गई है। एलडीए की ओर प्रभावी पैरवी की जा रही है। टाउनशिप का असली मालिक तो एलडीए है। उसने ही अंसल को टाउनशिप विकसित करने का लाइसेंस दिया है। एलडीए टेकओवर कर लेगा तो आवंटियों का हित सुरक्षित रहेगा। ऐसे में अब यह उम्मीद है कि केस का फैसला आ जाएगा और आवंटियों के हित में आएगा। कोर्ट के फैसले का इंतजार करीब पांच हजार आवंटियों और निवेशकों को है। यह वह लोग हैं जिन्होंने अंसल में प्लाट, मकान और फ्लैट के लिए पैसा तो जमा किया मगर उनको वह मिला नहीं। जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आएगा कोर्ट का स्टे प्रभावी है। जिसके तहत अंसल कंपनी सुशांत गोल्फ सिटी कालोनी को किसी और को हैंडओवर नहीं कर पाएगी।
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