फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Lucknow news

Lucknow News: टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक आज, कई प्रमुख प्रस्तावों पर लगेगी मोहर

Wed, 20 Aug 2025 05:57 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 20 Aug 2025 05:57 PM IST
विज्ञापन
Lucknow news
टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक आज, कई प्रमुख प्रस्तावों पर लगेगी मोहर
विज्ञापन


नए वेंडिंग जोन बनाने पर भी होगी चर्चा

माई सिटी रिपोर्टर

लखनऊ। वेंडिंग जोन में दुकान लगाने वाले जो दुकानदार वेंडिंग शुल्क समय से जमा नहीं करेंगे उन पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज लगाया जाएगा। इसको लेकर बृहस्पतिवार को होने वाली टाउन वेंडिंग कमेटी की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव भी लाया जा रहा है। पहले बैठक मंगलवार को होनी थी मगर दो अपर नगर आयुक्तों के अवकाश पर होने के कारण स्थगित कर दिया गया था।


पटरीदुकानदारों के हितों के संरक्षण और उनको व्यावस्थित करने के लिए बनी फेरी नीति के तहत टाउन वेंडिंग कमेटी गठित की गई है। जिसमें नगर निगम, यातायात पुलिस, एलडीए, लोक निर्माण विभाग के अलावा पटरी दुकानदार संगठनों के पदाधिकारी शामिल हैं। यही कमेटी शहर में वेंडिंग और नो-वेंडिंग जोन तय करने, वेंडिंग शुल्क तय करने का काम करती है। जिसकी बैठक बृहस्पतिवार को होगी । बैठक में जो प्रमुख प्रस्ताव लाए जा रह हैं उनमें समय से वेंडिंग शुल्क जमा न करने वाले पटरी दुकानदारों पर इस वित्तीय वर्ष में 12 प्रतिशत ब्याज लगाने और अगले वित्तीय वर्ष में एक अप्रैल 2026 ये 100 रुपये प्रतिमाह दंड शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा अमीनाबाद बाजार को विरासत बाजार घोषित करने, टाउन वेंडिंग कमेटी के सदस्यों को भत्ता देने और नए वेंडिंग जोन बनाए जाने सहित 16 प्रस्ताव शामिल हैं। बैठक नगर निगम मुख्यालय में दोपहर 02 बजे से होगी।
विज्ञापन


विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed