फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Lucknow News: Fake letterhead case of Minister of State for transfer, ban on arrest of two accused

Lucknow News : तबादले के लिए राज्यमंत्री के फर्जी लेटरहेड मामले में दो आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक

Sat, 07 Jan 2023 02:41 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Sat, 07 Jan 2023 02:41 PM IST
सार

आरोपियों व एक अन्य सह अभियुक्त अनुभव कुमार गुप्ता के खिलाफ आरोप है कि इन लोगों ने अपना स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर कराने के लिए एक तत्कालीन राज्यमंत्री के लेटरहेड का ग़लत उपयोग किया था।

विज्ञापन
Lucknow News: Fake letterhead case of Minister of State for transfer, ban on arrest of two accused
लखनऊ हाईकोर्ट

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने तबादले के लिए एक तत्कालीन राज्य मंत्री के फर्जी लेटरहेड को लगाने के आरोपियों अभिषेक वर्मा व मनोज कुमार सिंह कुशवाहा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति  नरेंद्र कुमार जौहरी की खंडपीठ ने यह आदेश याचियों  के अधिवक्ता राजेश कुमार द्विवेदी व सरकारी वकील की बहस सुनने के बाद दिया। 

विज्ञापन


कोर्ट ने याचीगणों की गिरफ्तारी पर याचिका के अगली तिथि पर सूचीबद्ध होने तक रोक लगाई है। याचीगणों ने अपने विरुद्ध दिनांक 27 अगस्त 2021 को थाना कोतवाली देहात बहराइच में दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देकर गिरफ्तारी पर रोक लगाने की गुजारिश की थी। इस मामले में आरोपियों व एक अन्य सह अभियुक्त अनुभव कुमार गुप्ता के खिलाफ आरोप है कि इन लोगों ने अपना स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर कराने के लिए एक तत्कालीन राज्यमंत्री के लेटरहेड का ग़लत उपयोग किया था।
विज्ञापन


कोर्ट ने इस तथ्य के मद्देनजर कि सह अभियुक्त अनुभव कुमार गुप्ता की गिरफ्तारी पर कोर्ट की एक अन्य खंडपीठ ने 30 सितंबर 2021 को अंतरिम आदेश पारित करते हुए उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। इसके आधार पर याचीगणों की गिरफ्तारी भी अगली तिथि पर याचिका के सूचीबद्ध होने तक स्थगित रहेगी। कोर्ट ने इस बीच विपक्षीगणों को चार सप्ताह का समय जवाबी हलफनामा दाखिल करने को दिया है। इसके बाद याचीगण दो सप्ताह मेँ प्रतिउत्तर शपथपत्र पेश कर सकेंगे। कोर्ट ने याचिका को 6 सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed