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Lucknow : कोर्ट ने राहुल गांधी पर लगाया 200 रुपये का हर्जाना, सावरकर पर की थी टिप्पणी; अब सुनवाई अगले महीने
Thu, 06 Mar 2025 07:39 AM IST
रोहित मिश्र
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: रोहित मिश्र
Updated Thu, 06 Mar 2025 07:39 AM IST
सार
Rahul Gandhi comment on Savarkar: सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में हाजिरी माफी की अर्जी लगाने पर कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर दो सौ रुपये का हर्जाना लगाया है।
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Rahul Gandhi
- फोटो : PTI
विस्तार
वीर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में हाजिरी माफी की अर्जी लगाने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर दो सौ रुपये का हर्जाना लगाया है। साथ ही एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम आलोक वर्मा ने मामले की सुनवाई के लिए 14 अप्रैल की तारीख तय की है।
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इसके पहले राहुल गांधी की ओर से उनकी हाजिरी माफ करने और मामले की सुनवाई आगे बढ़ाने की मांग वाली अर्जी दी गई। इसमें कहा गया कि राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। एक विदेशी प्रतिनिधिमंडल से पांच मार्च को उनसे मिलना चाहता है। ऐसे में राहुल सुनवाई के लिए कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकते हैं। इस अर्जी पर वादी नृपेंद्र पांडेय की ओर से विरोध दर्ज कराया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने राहुल गांधी की अर्जी को स्वीकार करते हुए उन पर दो सौ रुपये का हर्जाना लगाया।
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गौरतलब है कि वादी नृपेंद्र पांडेय ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने 17 नवंबर 2022 को 17 नवंबर 2022 को भारत जोड़ो पदयात्रा के दौरान वैमनस्यता पैदा करने के लिए महाराष्ट्र के अकोला में सार्वजनिक मंच से वीर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। इतना ही नहीं, राहुल ने देश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। अर्जी में यह भी कहा गया है कि राहुल गांधी ने वीर सावरकर को अंग्रेजों का पेंशनर, नौकर, मददगार व अपनी रिहाई के लिए माफी मांगने वाला बताकर कई दोषारोपण किया है।
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