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लखनऊ : भाजपा नेता मोहसिन रजा 33 साल पुराने मामले में दोषमुक्त, ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट, गाली गलौज और धमकी देने का था आरोप
Tue, 15 Mar 2022 08:32 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Tue, 15 Mar 2022 08:32 PM IST
सार
दोनों पर ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट, गाली गलौज और धमकी देने का आरोप था।
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मोहसिन रजा।
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव ने 33 साल पुराने मामले में भाजपा नेता मोहसिन रजा उर्फ अरशद और अकबर हुसैन को दोषमुक्त कर दिया है। दोनों पर ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट, गाली गलौज और धमकी देने का आरोप था।
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इसके पहले 5 मार्च को बचाव पक्ष के वकील मनीष त्रिपाठी और आकाश वर्मा ने कोर्ट में कहा था कि मोहसिन रजा और अकबर हुसैन निर्दोष हैं। इनके दोषी ठहराने का कोई साक्ष्य नहीं है। वहीं, अभियोजन ने कहा था कि मामला संदेह से परे है, लिहाजा इन्हें दोषी करार दिया जाए।
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इस मामले की रिपोर्ट वादी लल्लन ने 19 मई 1989 को मोहसिन रजा तथा अकबर हुसैन के विरुद्ध थाना वजीरगंज में लिखाई थी। इसमें कहा गया था कि वह ट्रक (यूटीसी 9810) लेकर बड़े छत्ते पुल की तरफ जा रहा था। तभी सामने से साइकिल से आते मोहसिन रजा और अकबर साइकिल ट्रक के सामने आ गए। इस पर दोनों ने साइकिल वहीं खड़ी कर उसे ट्रक से खींचकर मारा पीटा। इससे उसे चोटें आईं और कलाई घड़ी टूट गई थी।
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