{"_id":"624f17eb452e3c083b3da5bf","slug":"lucknow-biometric-attendance-is-mandatory-for-students-getting-scholarship-the-system-will-be-applicable-in-all-educational-institutions-even-after-15-days","type":"story","status":"publish","title_hn":"लखनऊ : छात्रवृत्ति पाने छात्रों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य, 15 दिन के भी सभी शिक्षण संस्थानों में लागू होगी व्यवस्था","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
लखनऊ : छात्रवृत्ति पाने छात्रों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य, 15 दिन के भी सभी शिक्षण संस्थानों में लागू होगी व्यवस्था
Thu, 07 Apr 2022 10:27 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Thu, 07 Apr 2022 10:27 PM IST
सार
बायोमेट्रिक अटेंडेंस उन सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होगा, जो दसवीं की परीक्षा पास करने के बाद इंटर, प्राविधिक व व्यावसायिक शिक्षा के किसी भी सेक्टर की पढ़ाई करेंगे।
विज्ञापन
scholarship
- फोटो : amar ujala
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
दसवीं पास करके आगे की पढ़ाई करने वाले उन सभी छात्रों के लिए स्कूलों में अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, जो छात्र सरकार की छात्रवृत्ति योजना का लाभ ले रहे हैं। बायोमेट्रिक अटेंडेंस उन सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होगा, जो दसवीं की परीक्षा पास करने के बाद इंटर, प्राविधिक व व्यावसायिक शिक्षा के किसी भी सेक्टर की पढ़ाई करेंगे। निदेशक समाज कल्याण विभाग राकेश कुमार ने इस संबंध में बृहस्पतिवार को आदेश जारी कर दिया है।
विज्ञापन
निदेशक समाज कल्याण विभाग की ओर से इस संबंध में निदेशक उच्च शिक्षा, महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा, निदेशक प्राविधिक शिक्षा, निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, सचिव स्टेट मेडिकल फैकल्टी, निदेशक कृषि प्रसार शिक्षा, निदेशक आयुष विभाग, सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद, निदेशक दिव्यांगजन एवं सशक्तिकरण, निदेशक संस्कृति विभाग, सचिव राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को आदेश की प्रति भेज दी गई है।
विज्ञापन
आदेश में कहा गया है कि अनुसूचित जाति/ जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति (दशम) संशोधन नियमावली के प्रावधान के मुताबिक 75 प्रतिशत से अधिक अंक पाने वाले छात्र ही छात्रवृत्ति पाने के पात्र हैं।
विज्ञापन
इस नियमावली में ही सभी राजकीय, अनुदानित और मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने व अघ्ययन करने वाले और छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले छात्रों का का आधार बेस उपस्थिति प्रणाली (बायोमेट्रिक) को लागू करने का भी प्रावधान है। इसलिए निदेशक समाज कल्याण ने सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और शिक्षण संस्थाओं में 15 दिन के भीतर बायोमेट्रिक अटेंडेट की प्रक्रिया शुरू करने के निर्दे दिए हैं।