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कमिश्नर ने आरटीओ से परमिट मंजूरी छीनी
नरेश शर्मा/लखनऊ
Updated Thu, 14 Nov 2013 01:00 AM IST
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परिवहन विभाग के लखनऊ संभागीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) से परमिट मंजूरी संबंधी अधिकार छीन लिए गए हैं।
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आरटीओ अगले आदेश तक टैंपो, ऑटो एवं टैक्सी के कोई परमिट जारी नहीं कर सकेंगे। आरटीओ पर परमिट मंजूरी के अधिकार छीने जाने के बाद से कार्रवाई की हरी झंडी हो गई है।
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं लखनऊ कमिश्नर संजीव शरण ने बुधवार को प्राधिकरण के सचिव एवं आरटीओ एपी सिंह से लखनऊ नगर निगम सीमा से सटे देहाती रूट पर डीजल चलित टैंपो-टैक्सियों का स्थायी परमिट जारी करने का अधिकार छीन लिया।
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उन्होंने कहा कि आरटीओ द्वारा 19 सितंबर 2013 से 12 अक्तूबर 2013 तक जारी किए गए 1176 परमिट की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में लखनऊ मंडल के अन्य जनपदों (लखनऊ जनपद को छोड़कर) के देहात क्षेत्र में टैंपो-टैक्सी एवं ऑटो रिक्शा के परमिट देने के विषय में विस्तृत चर्चा की गई।
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संबंधित जिलाधिकारी एवं एआरटीओ द्वारा दिए गए सत्यापन एवं सुझाव आने के बाद ही कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। लखीमपुर जनपद से इस विषय में प्रस्ताव आए हैं।
प्रमुख सचिव को परमिट घपले की रिपोर्ट
लखनऊ के ग्रामीण रूट पर गुपचुप तरीके से डीजल टैंपो के परमिट की मंजूरी दिए जाने के प्रकरण की जांच रिपोर्ट प्रमुख सचिव (परिवहन) बीएस भुल्लर को सौंपने की तैयारी हो गई है।
सूत्र बताते हैं कि जांच अधिकारी ने माना है कि परमिट मंजूरी में पारदर्शिता को दरकिनार किया गया। आरटीओ चुनिंदा मलिहाबाद, गोसाईंगंज, इटौंजा रूट पर ही करीब 1200 डीजल टेंपो के परमिट जारी करने पर घिर गए हैं।
माना जा रहा कि प्रमुख सचिव द्वारा आरटीओ एपी सिंह पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल, आरटीओ के नियुक्ति अधिकारी को ही दंड देने का अधिकार है।
वहीं, परमिट प्रकरण में दो लिपिकों को भी कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जवाब तलब की तैयारी हो चुकी है।
368 टैंपो परमिट के नए सिरे से सुनवाई
कमिश्नर ने ऑटो रिक्शा एवं टैंपो-टैक्सी के परमिट के संबंध में स्टेट ट्रांसपोर्ट ट्रिव्यूनल द्वारा दिए गए आदेशों का सम्यक विचार कर उनके अपीलकर्ताओं के अधिवक्ताओं को सुना।
मंडलायुक्त ने एआरटीओ को निर्देश दिए कि ऐसे समस्त प्रकरणों में कितनी रिक्तियां उपलब्ध हैं, उनका विस्तृत परीक्षण कर आख्या देने और 368 टैंपो के परमिट पर नए सिरे से सुनवाई का फैसला लिया।
मंडलायुक्त ने कैरिज बाई रोड एक्ट 2007 एवं कैरिज बाई रोड 2011 के अंतर्गत आवेदन पत्रों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में डीएम अनुराग यादव ने आरटीओ से लखनऊ के ऑटो एवं टैंपो के अधिकृत रूप और वाहनों की रिपोर्ट तलब की है। बैठक में उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) गंगाफल, सचिव एवं आरटीओ एपी सिंह उपस्थित थे।