{"_id":"63dc223355cc496a754a3085","slug":"life-sentence-for-raping-seven-years-old-girl-lucknow-news-lko6686017167-2023-02-03","type":"story","status":"publish","title_hn":"Lucknow News: मासूम से दुराचार के दोषी को उम्रकैद की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Lucknow News: मासूम से दुराचार के दोषी को उम्रकैद की सजा
विज्ञापन
मासूम से दुराचार के दोषी को उम्रकैद की सजा। (फोटो ःप्रतीकात्मक)
- फोटो : ??? ?????
सात साल की मासूम से दुराचार के दोषी अवधेश को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने दोषी पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया है। इसकी संपूर्ण राशि पीड़िता को मिलेगी।
कोर्ट ने आदेश में कहा है कि अर्थदंड की संपूर्ण राशि का उपयोग पीड़िता के चिकित्सीय खर्चे और पुनर्वास पर होगा।
इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए आदेश की एक प्रति जिलाधिकारी को भी भेजने का निर्देश दिया है।
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि मामले की प्राथमिकी पीड़िता की मां ने माल थाने में दर्ज कराई थी।
बताया था कि 17 मार्च 2018 को दोपहर में करीब साढ़े बारह बजे अमरूद दिलाने के बहाने अवधेश उसकी बेटी को नर्सरी में ले गया और दुराचार किया था।
विज्ञापन
कोर्ट ने आदेश में कहा है कि अर्थदंड की संपूर्ण राशि का उपयोग पीड़िता के चिकित्सीय खर्चे और पुनर्वास पर होगा।
इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए आदेश की एक प्रति जिलाधिकारी को भी भेजने का निर्देश दिया है।
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि मामले की प्राथमिकी पीड़िता की मां ने माल थाने में दर्ज कराई थी।
बताया था कि 17 मार्च 2018 को दोपहर में करीब साढ़े बारह बजे अमरूद दिलाने के बहाने अवधेश उसकी बेटी को नर्सरी में ले गया और दुराचार किया था।