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Lucknow News: दोस्त संग पत्नी से दुष्कर्म व हत्या के दोषियों को आजीवन कारावास

Tue, 10 Sep 2024 12:46 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Tue, 10 Sep 2024 12:46 AM IST
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Life imprisonment to those guilty of rape and murder of wife and friend
श्रावस्ती। दोस्त के साथ मिल कर पत्नी से दुष्कर्म व हत्या के दो दोषियों को सोमवार न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही चार लाख 40 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित भी किया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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सिरसिया थाना क्षेत्र के ग्राम बेचुवा निवासी ने ग्राम शाहपुर शिवदीन निवासी मुबीन के विरुद्ध छह दिसंबर 2016 को स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसका दामाद मुबीन उसकी पुत्री पर शक करता था। मुबीन मुंबई में मजदूरी करने गया था जहां से छह दिसंबर को फोन कर पत्नी को मायके से ससुराल बुलाया। इसके बाद मुबीन पत्नी को अपने दोस्त समीर के साथ जंगल ले गया। वहां दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म कर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।
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इस दौरान आरोपी ने मृतका का एक हाथ भी काट दिया। बाद में शव को झाड़ी में फेंक दिया। इसके बाद दोनों आरोपी मुंबई भाग गए। महिला का शव आठ दिसंबर को जंगल से बरामद हुआ था। पुलिस ने पति मुबीन व उसके दोस्त समीर के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र भेजा था।
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इसके विचारण के बाद सोमवार को अपर सत्र न्यायालय (क्राईम अगेंस्ट वूमेन) निर्दोष कुमार ने मुबीन व समीर को दुष्कर्म व हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व चार लाख 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में अभियोजन की पैरवी कर रहे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर आरोपियों को दो वर्ष की अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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