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Lucknow News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद
Tue, 02 Apr 2024 02:35 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Tue, 02 Apr 2024 02:35 AM IST
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लखनऊ। पैसे का लालच देकर नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी संजीव रावत उर्फ टहलू को दोषी ठहराया है। पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विजेंद्र त्रिपाठी ने दोषी को उम्रकैद और साठ हजार के जुर्माने की सजा से दंडित किया है। कोर्ट ने कहा कि जुर्माने में से दस हजार रुपये राजकोष में जमा किए जाएंगे और बचे पचास हजार पीड़िता को बालिग होने पर मिलेंगे।
सरकारी वकील अरुण कुमार ने बताया कि वादी ने 10 मई 2022 को बीबीडी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि वादी को उसकी भांजी का फोन आया कि पीड़िता को कोई उठा ले गया है। वादी जब नाबालिग के स्कूल पहुंचा तो वहां मौजूद लोगों ने बताया कि संजीव रावत उर्फ टहलू बच्ची को लेकर जंगल की तरफ गया है। लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। बच्ची ने बताया कि आरोपी उसे पैसे का लालच देकर स्कूटी पर बैठकर जंगल में लाया था। (संवाद)
मानसिक मंदित बालिका से दुष्कर्म के दोषी को दस साल की कैद
लखनऊ। मानसिक रूप से मंदित बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में एडीजे शालिनी सागर ने दोषी अंगनू को 10 वर्ष की कैद और 50 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माने की 75 प्रतिशत राशि पीड़िता को बतौर मुआवजा देने का आदेश दिया है। सरकारी वकील सुनील कुमार ने बताया कि वादी ने 17 दिसंबर 2000 को मोहनलालगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 16 दिसंबर को अंगनू वादी की मानसिक मंदित बालिका को बहला-फुसला कर अपने घर ले गया था, वहां उसके साथ दुष्कर्म किया था।
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सरकारी वकील अरुण कुमार ने बताया कि वादी ने 10 मई 2022 को बीबीडी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि वादी को उसकी भांजी का फोन आया कि पीड़िता को कोई उठा ले गया है। वादी जब नाबालिग के स्कूल पहुंचा तो वहां मौजूद लोगों ने बताया कि संजीव रावत उर्फ टहलू बच्ची को लेकर जंगल की तरफ गया है। लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। बच्ची ने बताया कि आरोपी उसे पैसे का लालच देकर स्कूटी पर बैठकर जंगल में लाया था। (संवाद)
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मानसिक मंदित बालिका से दुष्कर्म के दोषी को दस साल की कैद
लखनऊ। मानसिक रूप से मंदित बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में एडीजे शालिनी सागर ने दोषी अंगनू को 10 वर्ष की कैद और 50 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माने की 75 प्रतिशत राशि पीड़िता को बतौर मुआवजा देने का आदेश दिया है। सरकारी वकील सुनील कुमार ने बताया कि वादी ने 17 दिसंबर 2000 को मोहनलालगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 16 दिसंबर को अंगनू वादी की मानसिक मंदित बालिका को बहला-फुसला कर अपने घर ले गया था, वहां उसके साथ दुष्कर्म किया था।
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