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Lucknow News: गैर इरादतन हत्या में दोषी को उम्रकैद

Fri, 14 Feb 2025 01:53 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 14 Feb 2025 01:53 AM IST
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Life imprisonment to the culprit in culpable homicide
लखनऊ। शराब पीने के दौरान हुए विवाद में दलित साथी की गैर इरादतन हत्या करने के दोषी सुरेश कुमार मौर्या को एससी/एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने उम्रकैद की सजा और 32 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। कोर्ट ने जुर्माने की सारी रकम वादी को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया है। सरकारी वकील ने बताया कि वादी पुरुषोत्तम ने 13 जून 2022 को थाना माल में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोपी सुरेश उसके साले पप्पू को नबीपनाह चौराहे के एक होटल में ले गया और शराब पिलाई। शराब पीने के कुछ देर बाद ही दोनों में विवाद हो गया। विरोध पर सुरेश ने पप्पू के सिर पर लाठियों से हमला कर कर दिया। इससे उसकी मौत हो गई।
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