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लखनऊ: बुजुग की हत्या के मामले में बाप-बेटे को उम्र कैद
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बुजुर्ग की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या करने वाले पिता-पुत्र सुधारी रावत व राम नरेश रावत को फास्ट ट्रैक कोर्ट के एडीजे सत्येंद्र सिंह ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10-10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन की ओर से मौजूद धीरज यादव ने बताया कि मामले की रिपोर्ट वादी राम प्रकाश ने 14 अक्टूबर 2013 को थाना गोर्साइंगंज में दर्ज कराई थी।
इसमें बताया गया कि घटना के दिन शाम करीब सात बजे बाबा राम भरोसे (75) साइकिल से बाग जा रहे थे। रास्ते में सुधारी व रामनरेश ने उनकी हत्या कर दी थी।
हत्या आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
मिट्टी खनन के विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी महेंद्र प्रताप सिंह की जमानत अर्जी एडीजे कोर्ट ने खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष की तरफ से अरुण पांडेय ने बताया कि वादिनी जाह्नवी ने जानकीपुरम थाने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि देवर सुभाष सिंह दोस्तों के साथ जानकीपुरम स्थित भवानी बाजार गया था, जहां महेंद्र व दुर्गेश सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर सुभाष को गोली मार दी थी।
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अभियोजन की ओर से मौजूद धीरज यादव ने बताया कि मामले की रिपोर्ट वादी राम प्रकाश ने 14 अक्टूबर 2013 को थाना गोर्साइंगंज में दर्ज कराई थी।
इसमें बताया गया कि घटना के दिन शाम करीब सात बजे बाबा राम भरोसे (75) साइकिल से बाग जा रहे थे। रास्ते में सुधारी व रामनरेश ने उनकी हत्या कर दी थी।
हत्या आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
मिट्टी खनन के विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी महेंद्र प्रताप सिंह की जमानत अर्जी एडीजे कोर्ट ने खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष की तरफ से अरुण पांडेय ने बताया कि वादिनी जाह्नवी ने जानकीपुरम थाने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि देवर सुभाष सिंह दोस्तों के साथ जानकीपुरम स्थित भवानी बाजार गया था, जहां महेंद्र व दुर्गेश सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर सुभाष को गोली मार दी थी।
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