{"_id":"64c96f1c520586bc700337b4","slug":"life-imprisonment-for-raping-a-teenager-lucknow-news-c-13-lko1018-359654-2023-08-02","type":"story","status":"publish","title_hn":"Lucknow News: नाबालिग से दुराचार के दोषी को उम्रकैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Lucknow News: नाबालिग से दुराचार के दोषी को उम्रकैद
Wed, 02 Aug 2023 02:16 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Wed, 02 Aug 2023 02:16 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
लखनऊ। नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और दुराचार करने के दोषी इकरार अहमद को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने उम्रकैद और 1.15 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। सरकारी वकील ने बताया कि वादी ने 5 जुलाई 2015 को चौक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इसमें बताया था कि वह लखीमपुर का रहने वाला है। यहां अपनी पत्नी, नाबालिग पुत्री व पुत्र के साथ रहकर साहिल ठेकेदार के अधीन मेडिकल कॉलेज के बाल विभाग के निर्माणाधीन बिल्डिंग में मजदूरी करता है।
बताया गया कि पांच जुलाई की रात तीन बजे उसकी 14 वर्षीय बेटी को वहीं काम करने वाला मिस्त्री इकरार अहमद बहला-फुसलाकर भगा ले गया। विवेचना में पता चला था कि आरोपी ने नाबालिग के साथ दुराचार किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
इसमें बताया था कि वह लखीमपुर का रहने वाला है। यहां अपनी पत्नी, नाबालिग पुत्री व पुत्र के साथ रहकर साहिल ठेकेदार के अधीन मेडिकल कॉलेज के बाल विभाग के निर्माणाधीन बिल्डिंग में मजदूरी करता है।
विज्ञापन
बताया गया कि पांच जुलाई की रात तीन बजे उसकी 14 वर्षीय बेटी को वहीं काम करने वाला मिस्त्री इकरार अहमद बहला-फुसलाकर भगा ले गया। विवेचना में पता चला था कि आरोपी ने नाबालिग के साथ दुराचार किया है।
विज्ञापन