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Lucknow News: हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
Tue, 20 Feb 2024 11:49 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Tue, 20 Feb 2024 11:49 PM IST
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सीतापुर। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट रामविलास सिंह ने शराब में जहर देकर हत्या करने के एक मामले में अभियुक्त को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक अरुण अग्निहोत्री एवं अतुल अंजय तिवारी ने की।
महोली थानाक्षेत्र के प्रीतमपुर ग्रांट गांव निवासी मथुरा ने एक मुकदमा दर्ज कराया था। मथुरा के मुताबिक 12 अगस्त 1999 की शाम जब वह काम से घर पहुंचा तो अपने लड़के पट्टे के बारे में पूछा। उसकी पत्नी ने बताया कि बेटे को दिन में तीन बजे गांव के कल्लू पंडित बुलाकर ले गए थे। देर शाम कल्लू पंडित के घर पहुंचने पर देखा कि उसका बेटा नशे की हालत में था।
पूछने पर बताया कि पंडित ने शराब में कुछ मिला दिया है। रात करीब नौ बजे पट्टे की मौत हो गई। महोली पुलिस ने विवेचना के बाद नामजद आरोपी कल्लू पंडित के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी कल्लू पंडित को हत्या का दोषी करार दिया। न्यायालय ने आरोपी कल्लू को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
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महोली थानाक्षेत्र के प्रीतमपुर ग्रांट गांव निवासी मथुरा ने एक मुकदमा दर्ज कराया था। मथुरा के मुताबिक 12 अगस्त 1999 की शाम जब वह काम से घर पहुंचा तो अपने लड़के पट्टे के बारे में पूछा। उसकी पत्नी ने बताया कि बेटे को दिन में तीन बजे गांव के कल्लू पंडित बुलाकर ले गए थे। देर शाम कल्लू पंडित के घर पहुंचने पर देखा कि उसका बेटा नशे की हालत में था।
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पूछने पर बताया कि पंडित ने शराब में कुछ मिला दिया है। रात करीब नौ बजे पट्टे की मौत हो गई। महोली पुलिस ने विवेचना के बाद नामजद आरोपी कल्लू पंडित के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी कल्लू पंडित को हत्या का दोषी करार दिया। न्यायालय ने आरोपी कल्लू को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
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