फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   LDA allottees in Lucknow will no longer have to pay arbitrary interest for getting their property freehold

खुशखबरी: फ्री होल्ड कराने पर अब नहीं देना होगा मनमाना ब्याज, वसूलने का आदेश निरस्त; जानें बनाए गए नए नियम

Tue, 26 Nov 2024 02:33 PM IST
भूपेन्द्र सिंह अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Tue, 26 Nov 2024 02:33 PM IST
सार

लखनऊ में एलडीए के आवंटियों को संपत्ति फ्री होल्ड कराने पर अब मनमाना ब्याज नहीं देना होगा।वसूलने का आदेश निरस्त कर दिया गया है। आगे पढ़ें और जानें नए नियम...

विज्ञापन
LDA allottees in Lucknow will no longer have to pay arbitrary interest for getting their property freehold
फ्री होल्ड कराने पर अब नहीं देना होगा मनमाना ब्याज - फोटो : Istock

विस्तार

राजधानी लखनऊ में एलडीए के आवंटियों को संपत्ति फ्री होल्ड कराने पर अब मनमाना ब्याज नहीं देना होगा। आवंटन के तीन महीने बाद से 12 प्रतिशत ब्याज वसूलने का आदेश निरस्त कर दिया गया है। अब ब्याज तभी लगेगा जब आवंटी नए जारी हाेने वाले मांगपत्र के अनुसार तय अवधि में फ्री होल्ड शुल्क जमा नहीं करेगा। फ्री होल्ड शुल्क वसूलने के नियम भी तय कर दिए गए हैं। नियम नहीं होने से मनमानी गणना की जा रही थी।

विज्ञापन


संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के दौरान फ्री होल्ड शुल्क अलग से लिया जाता है। आवंटन पत्र में भी इसका उल्लेख रहता है। पहले आवंटी रजिस्ट्री कराते समय ही इसे जमा करता था। 4 मार्च 2023 को एलडीए ने एक आदेश जारी कर पुरानी व्यवस्था को बदल दिया। इसमें आवंटन के तीन महीने के बाद से ही फ्री होल्ड शुल्क पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज जोड़े जाने का प्रावधान कर दिया गया।

विज्ञापन

एलडीए में कमेटी का गठन किया गया

जो आवंटी दो-तीन साल या उससे भी अधिक समय बाद रजिस्ट्री कराने पहुंचते। चार मार्च 2023 के आदेश को आधार बनाकर एलडीए उनसे फ्री होल्ड शुल्क के साथ ब्याज वसूलने लगा। जबकि एलडीए के आवंटन पत्र में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं था कि फ्री होल्ड शुल्क कितने समय में जमा करना है। इसको लेकर विवाद बढ़ा तो मामला शासन की अंकुश समिति तक पहुंचा। इसके बाद एलडीए में एक कमेटी का गठन किया गया।

विज्ञापन
विज्ञापन


कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद एलडीए प्रशासन ने ब्याज लगाने का आदेश निरस्त कर दिया है। अब फ्री होल्ड शुल्क जमा करने के लिए आवंटी को पहले से सूचना दी जाएगी। यदि तय समय में आवंटी फ्री होल्ड शुल्क जमा नहीं करता है, तभी ब्याज लिया जाएगा। बिना सूचना के ब्याज नहीं लगाया जाएगा। इसको लेकर एलडीए सचिव विवेक श्रीवास्तव की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है।

ये नियम भी बनाए गए

  • 10 मई 1995 से पहले आवंटित जिन संपत्तियों का 10 प्रतिशत लीज रेंट जमा है, उनके आवंटन मूल्य का दो प्रतिशत फ्री होल्ड शुल्क लिया जाएगा। ऐसे आवंटी जिन पर पूरा लीज रेंट बकाया है, उनसे बकाया पर 9 प्रतिशत साधारण ब्याज लिया जाएगा।
  • 10 मई 1995 से 12 दिसंबर 2014 तक आवंटित ऐसी संपत्तियां जिनका पूरा लीज रेंट जमा है, उनसे भूमि आवंटन की कीमत का दो प्रतिशत फ्री होल्ड शुल्क लिया जाएगा। ऐसे मामलों में जिनमें लीज रेंट नहीं जमा है और लीज डीड भी नहीं हुई है, उनमें 12 प्रतिशत फ्री होल्ड शुल्क लिया जाएगा।
  • 12 दिसंबर 2014 के बाद आवंटित संपत्तियों का फ्री होल्ड शुल्क आवंटन की कीमत का 12 प्रतिशत लिया जाएगा।
  • 4 मार्च 2023 के आदेश के तहत जिन आवंटियों को फ्री होल्ड शुल्क पर ब्याज का मांगपत्र जारी किया जा चुका है और आवंटी ने पैसा जमा नहीं किया है, उनसे 12 प्रतिशत फ्री होल्ड शुल्क लिया जाएगा। इसको लेकर नया मांग पत्र जारी किया जाएगा। इसमें शुल्क जमा करने के लिए समय भी दिया जाएगा।
  • जिन आवंटियों ने 4 मार्च 2023 को जारी आदेश के तहत फ्री होल्ड शुल्क और ब्याज जमा करके रजिस्ट्री करा ली है, उनको कोई पैसा वापस नहीं किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed