फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   LDA action on La Martiniere College land stayed till 13th

Lucknow News: ला मार्टिनियर कॉलेज की जमीन पर एलडीए की कार्रवाई पर 13 तक रोक

Wed, 11 Mar 2026 02:40 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 11 Mar 2026 02:40 AM IST
विज्ञापन
LDA action on La Martiniere College land stayed till 13th
हाईकोर्ट।
लखनऊ। हाईकोर्ट ने ग्रीन कॉरिडोर निर्माण मामले में ला मार्टिनियर कॉलेज की जमीन पर एलडीए को 13 मार्च तक कोई कार्रवाई करने से रोक दिया है। यह मामला कॉलेज की जमीन को बिना उचित प्रक्रिया के अधिग्रहण करने के आरोपों से संबंधित है। कोर्ट ने मंगलवार को जिलाधिकारी को भी तलब कर प्रक्रिया न अपनाने पर सख्त सवाल किए।
विज्ञापन




राज्य सरकार के मुख्य स्थायी अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि कॉलेज जमीन का चिह्नीकरण तीन दिन में पूरा होगा। उन्होंने इसकी रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश करने की बात कही। एलडीए के अधिवक्ता रत्नेश चंद्रा से भी कोर्ट ने कई सवाल पूछे। कॉलेज की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप नारायण माथुर ने राज्य सरकार और एलडीए की कार्रवाई पर आपत्ति उठाई। कोर्ट ने पूर्व में जमीन की पैमाइश का आदेश दिया था। इस आदेश का अनुपालन न होने पर यह निर्देश जारी किया गया। मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी।
विज्ञापन


न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने मंगलवार को ला मार्टिनियर कॉलेज की याचिका पर यह आदेश दिया। याचिका में बताया गया है कि कोठी मार्टिन साहब और गणेशगंज स्टेशन पर कॉलेज की जमीनें हैं। यहां से ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत सड़क और फ्लाईओवर का निर्माण करने की योजना है। कॉलेज ने आरोप लगाया कि यह निर्माण संस्थान की जमीनों पर किया जा रहा है। एलडीए, जिला प्रशासन या राज्य सरकार ने सहमति नहीं ली और न ही अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू की।
विज्ञापन
विज्ञापन


हाईकोर्ट ने 27 फरवरी को संबंधित जमीनों की पैमाइश का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि उप जिलाधिकारी, सदर अधिकारियों और संस्थान के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में पैमाइश कर रिपोर्ट सौंपेंगे। 9 मार्च को सुनवाई के दौरान, कॉलेज ने एलडीए उपाध्यक्ष का 27 फरवरी का पत्र प्रस्तुत किया। इसमें संस्थान की जमीनों पर नौ पिलर के निर्माण के लिए सहमति मांगी गई थी, लेकिन पैमाइश की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी। इस पर कोर्ट ने जिलाधिकारी को उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed