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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Lakhimpur Kheri Violence Case Minister Ajay Mishra Teni Son Ashish Mishra May Be Released From Jail Today

Lakhimpur Kheri Violence Case : आशीष मिश्र की रिहाई का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने हत्या व आपराधिक साजिश की धाराएं जोड़ने का दिया आदेश

Tue, 15 Feb 2022 12:01 AM IST
पंकज श्रीवास्‍तव अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Tue, 15 Feb 2022 12:01 AM IST
सार

बृहस्पतिवार को आए हाईकोर्ट के जमानत आदेश में धारा 302 और 120बी आईपीसी का उल्लेख ही नहीं था। शुक्रवार को हाईकोर्ट में दाखिल संशोधन अर्जी दाखिल की गई थी।

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Lakhimpur Kheri Violence Case Minister Ajay Mishra Teni Son Ashish Mishra May Be Released From Jail Today
लखीमपुर हिंसा: आशीष मिश्र - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

तिकुनिया हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्र मोनू की ओर से सोमवार को जिला जज मुकेश मिश्र की अदालत में हाईकोर्ट का जमानत आदेश पेश किया गया, जिसकी सुनवाई करते हुए जिला जज मुकेश मिश्र ने तीन तीन लाख रुपये के दो जमानतदार दाखिल करने का आदेश दिया, जिसके बाद अदालत में दो जमानत दार पेश हुए। 

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अदालत के आदेश के बाद शाम करीब 4:30 बजे भीरा थाना क्षेत्र के ग्राम मिड़ईपुरवा निवासी अचल मिश्र और विमल मिश्र पुत्र उद्धव श्याम मिश्र ने अदालत में पेश होकर आशीष मिश्र मोनू की जमानत लेने की बात कही और अपने संपत्ति से जुड़े कागज पेश किए। चूंकि जमानत की धनराशि तीन लाख रुपए है, इसलिए जिला जज ने जमानतदार का सत्यापन तहसील व पुलिस थाने से कराने का आदेश दिया है। 
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लखनऊ हाईकोर्ट में हुआ संशोधन, जिला अदालत में जमानत दाखिल
तिकुनिया हिंसा मामले में प्रमुख आरोपी आशीष मिश्र मोनू के जमानत आदेश में धारा 302 और 120 बी आईपीसी बढ़ाए जाने के संबंध में शुक्रवार को संशोधन अर्जी दाखिल की गई थी। इसकी सुनवाई के लिए सोमवार की तिथि नियत की गई थी। सोमवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में संशोधन अर्जी को मंजूरी देते हुए अदालत ने दोनों धाराएं अपने पूर्व आदेश में बढ़ा दी है,, जिसे हाईकोर्ट की वेबसाइट पर सोमवार को ही अपलोड कर दिया गया, जिसके चलते सोमवार को ही जिला जज अदालत में आशीष मिश्र मोनू की ओर से जमानत दाखिला की अर्जी पेश हो गई। सुनवाई के बाद जिला जज ने तीन लाख रुपए की जमानत  दाखिल करने का आदेश दे दिया।
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10 फरवरी को ही बन गई थी पक्की नकल
तिकुनिया हिंसा के मामले में प्रमुख आरोपी आशीष मिश्र मोनू के संबंध में सुरक्षित रखा फैसला भले ही बृहस्पतिवार को आ गया था। लेकिन, 2:30 बजे तक यह आदेश कंप्यूटर पर अपलोड नहीं हुआ था। सोमवार को जब आशीष मिश्र मोनू की ओर से जमानत धनराशि निर्धारित किए जाने के संबंध में अर्जी पेश की गई तो उसके साथ हाईकोर्ट के जमानत आदेश की पक्की नकल भी पेश हुई। जमानत आदेश की नकल उसी दिन बनकर जारी हो गई थी, जिसे सोमवार को पेश किया गया।


क्रॉस केस की सुनवाई आज
तिकुनिया हिंसा मामले में मंगलवार को जिला जज की अदालत में पहली पेशी लगी है। क्रास केस के मामले में एसआईटी ने जांच के बाद चार लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। क्रॉस केस के आरोपी गुरविंदर सिंह, कमलजीत सिंह, गुरुप्रीत सिंह और विचित्र सिंह जिला जेल लखीमपुर खीरी में बंद है। वही संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से क्रास केस के मामले में कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए कानूनी टीम गठित करते हुए अधिवक्ता हरजीत सिंह यदुवेंद्र वर्मा और सुरेंद्र कुमार को जिम्मेदारी सौंपी है।

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