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लखीमपुर खीरी प्रकरण : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सरकार से मांगा जवाब
Mon, 29 Nov 2021 12:32 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Mon, 29 Nov 2021 12:32 PM IST
सार
लखीमपुर खीरी के तिकुनिया मामले में जिला अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अब मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा ने लखनऊ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
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लखनऊ हाईकोर्ट
विस्तार
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने सोमवार को लखीमपुर खीरी घटना के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस करुणेश सिंह पवार की सिंगल जज बेंच ने दलीलें सुनने के बाद राज्य सरकार को जमानत अर्जी पर अपना जवाब दाखिल करने और सभी गवाहों के बयान दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया।
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एजीए ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि इस मामले की निगरानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जा रही है और एक एसआईटी का गठन किया गया है। तीन अक्टूबर को तिकुनिया कस्बे में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान आठ लोगों की मौत हो गई थी, जब एक तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें कुचल दिया था। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया मामले में जिला अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अब मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा ने लखनऊ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
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