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Lucknow News: श्रमिक परिवार 31 मार्च तक ले सकेंगे योजना का लाभ

Wed, 05 Feb 2025 02:13 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 05 Feb 2025 02:13 AM IST
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Labor families will be able to avail the benefits of the scheme till 31st March

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लखनऊ। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने के बाद 31 मार्च 2022 तक जिन श्रमिकों की मौत हुई है, उनके परिजनों को दो लाख रुपये की मदद का प्रावधान है। सहायक श्रमायुक्त सुमित कुमार ने बताया कि ऐसे श्रमिक परिवार 31 मार्च तक दावा पेश कर योजना का लाभ ले सकते हैं।



इसके लिए दावेदार का आधार नंबर, यूएनए कार्ड नंबर, मृत्यु प्रमाणपत्र, एफआईआर की कॉपी, अस्पताल का रिकॉर्ड (जिसमें मृत्यु का कारण लिखा हो) और पोर्टमार्टम रिपोर्ट जरूरी है।
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ई-श्रम पोर्टल पर ये करवा सकते हैं पंजीकरण

असंगठित क्षेत्र में काम कर रहा कोई भी कामगार जिसकी उम्र 16-59 वर्ष के बीच हो, वह ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए पात्र है। इनमें प्रवासी कामगार, कृषि कामगार, रिक्शा चालक, धोबी, दर्जी, माली, नाई, बुनकर, कोरी, जुलाहा, घरेलू कामगार, सफाईकर्मी, फुटकर सब्जी, फल-फूल विक्रेता, ठेला लगाने वाले, फुटकर व्यापारी, कुली, कैटरिंग का काम करने वाले, बाइक, साइकिल की मरम्मत करने वाले आदि शामिल हैं। जन सुविधा केंद्र व राज्य सेवा केंद्र के साथ वेबसाइट WWW.eshram.gov.in पर पंजीकरण करा सकते हैं। योजना से संबंधित जानकारी 8604349197 नंबर पर ली जा सकती है।
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