फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   JE and SDO will suffer if electricity burns in shops and dhabas without meters IN UP

UP: बिना मीटर दुकानों-ढाबों में बिजली जली तो भुगतेंगे जेई और एसडीओ, निगम वेतन से वसूलेगा नुकसान, ये आदेश जारी

Sun, 23 Jul 2023 10:33 AM IST
शाहरुख खान नरेश शर्मा, अमर उजाला, लखनऊ
नरेश शर्मा, अमर उजाला, लखनऊ Published by: शाहरुख खान Updated Sun, 23 Jul 2023 10:33 AM IST
सार

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने आदेश जारी किया है कि अगर बिना मीटर दुकानों और ढाबों में बिजली जली तो उसका खामियाजा जेई और एसडीओ भुगतेंगे। संबंधित जेई-एसडीओ के वेतन से नुकसान वसूला जाएगा। एमडी ने छह तरह की गड़बड़ियां मिलने पर वेतन से वसूली का आदेश  जारी किया है।

विज्ञापन
JE and SDO will suffer if electricity burns in shops and dhabas without meters IN UP
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम दुकानों-ढाबों में बिना मीटर बिजली जलने समेत छह तरह की गड़बड़ियों पर संबंधित जेई (अवर अभियंता) एवं एसडीओ (उपखंड अधिकारी) के वेतन से पावर कॉर्पोरेशन को होने वाले नुकसान की भरपाई करेगा। कुल नुकसान के एवज में दो तिहाई वसूली जेई एवं एक तिहाई एसडीओ के वेतन से की जाएगी। 
विज्ञापन


इस संबंध में मध्यांचल निगम के एमडी भवानी सिंह खंगारौत ने आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि स्थलीय निरीक्षण में सड़कों, मुख्य मार्गों के निकट दुकानों-ढाबों, व्यावसायिक केंद्रों, बहुमंजिला इमारतों के परिसरों में बिना मीटर के बिजली जलती पाई गई। 
विज्ञापन


कई जगह कनेक्शन पर मीटर तो लगाए गए हैं, लेकिन बिलिंग सिस्टम पर दर्ज नहीं है। उसकी जगह दूसरा मीटर दर्ज है। बड़े बकाएदारों का कनेक्शन नहीं काटा जाता है, लेकिन ऑन रिकार्ड कनेक्शन कटा दिखाया जाता है। इससे निगम को आर्थिक क्षति हो रही है। इसलिए यह व्यवस्था बनाई जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन


अभिलेखों में दर्ज करें नुकसान
एमडी ने लेसा ट्रांस गोमती, लेसा सिस गोमती, अयोध्या, लखनऊ, बरेली एवं देवीपाटन जोन के मुख्य अभियंताओं को सड़कों एवं मुख्य मार्गों के निकट बिजली कनेक्शनों की रेंडम जांच कराएं। जांच में जो मामले पकड़े जाएं, उसके नुकसान की गणना करने के बाद वेतन से वसूली के लिए अभिलेखों में दर्ज किया जाए।

इन जिलों में लागू हुआ आदेश
मध्यांचल निगम के तहत आने वाले लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, शाहजहांपुर, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, अंबेडकरनगर, सुल्तानपुर अमेठी में तैनात जेई एवं एसडीओ पर यह आदेश लागू होगा।


 

इन गड़बड़ियों पर होगी कार्रवाई
दुकान, ढाबा, व्यावसायिक परिसर व बहुमंजिला इमारत में मीटर न लगने। वर्तमान मीटर बिलिंग सिस्टम पर फीड न होना, मीटर की सील गायब या टूटी होने पर, सही विधा में कनेक्शन का लेजराइज न होना, बड़ी रकम बकाया होने पर कनेक्शन को न काटना, ऑन रिकार्ड कनेक्शन कटा होना और मौके पर चालू पाए जाने पर कार्रवाई होगी।

 

बिना पक्ष सुने दंड देना गलत
राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष जय प्रकाश ने मध्यांचल निगम एमडी के आदेश पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि किसी भी कर्मचारी एवं अभियंता को दंड देने का अधिकार एमडी को है, लेकिन उसका पक्ष सुने बिना दंड देना गलत है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed