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होटलों में अग्निकांड के बाद अब नर्सिंग होम समेत इन जगहों की भी होगी जांच, पांच बिंदुओं पर रहेगा फोकस

Fri, 22 Jun 2018 02:05 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Updated Fri, 22 Jun 2018 02:05 PM IST
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inspection of nursing home on the instructions of  District Magistrate
- फोटो : डेमो

चारबाग इलाके में दो होटलों में अग्निकांड के बाद राजधानी में ऐसे बार, रेस्टोरेंट और नर्सिंग होम की भी सघन जांच शुक्रवार से शुरू होगी जहां सुरक्षा मानकों को ताक पर रखा जा रहा है। इस दौरान जो टीम नर्सिंग होम से जुड़े सुरक्षा मानकों की जांच करने जाएगी उसमें सीएमओ स्तर से नामित एक डिप्टी सीएमओ को भी शामिल किया जाएगा।

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गंभीर लापरवाही मिलने पर सीधे तालाबंदी की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में एडीएम सिटी पूर्वी ने जांच के लिए गठित टीम के साथ बैठक की। एडीएम सिटी पूर्वी जितेंद्र मोहन सिंह ने बताया कि जांच कार्य को समयबद्ध स्तर पर पूरा कराने के लिए डीएम के निर्देश पर तीन अलग-अलग टीमों का गठन किया गया है।
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जांच के दौरान संबंधित प्रतिष्ठान से जुड़े फायर सेफ्टी एनओसी, भवन के भू उपयोग व निर्माण नक्शे, बिजली लोड के साथ नगर निगम स्तर से मिलने वाली एनओसी से जुड़े दस्तावेजों की सघन जांच होगी। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि नर्सिंग होम की जांच के दौरान गठित टीम में एक डिप्टी सीएमओ स्तर के डॉक्टर को भी शामिल किया जाएगा।
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एडीएम सिटी पूर्वी ने बताया कि गुरुवार को होटल रेस्टोरेंट संचालन से जुड़े कारोबारियों ने भी मुलाकात कर जांच में पूरा सहयोग दिए जाने का भरोसा दिलाया। कारोबारियों की मांग के दृष्टिगत ही मामलू कागजी स्तर की खामी  मसलन किसी एनओसी की मियाद खत्म होने के बाद इसके नवीनीकरण को आवेदन लंबित होने जैसी स्थिति में प्रतिष्ठान को बंद करने की जगह संचालक को कमी दूर कराने के लिए 15 दिन की मोहलत दी जाएगी जबकि बिना सुरक्षा एनओसी अथवा अन्य गंभीर स्तर की खामी पकड़े जाने पर बिना नोटिस प्रतिष्ठान को बंद करा ताला लगाने की कार्रवाई होगी।

मिलेगी 15 दिन की मोहलत

inspection of nursing home on the instructions of  District Magistrate
एडीएम सिटी पूर्वी ने बताया कि जांच के दौरान गठित टीम को अगर दस्तावेजों से जुड़ी मामूली स्तर की खामी पकड़ में आई तो प्रतिष्ठान संचालक को इसे दुरुस्त कराने के लिए 15 दिन की मोहलत दी जाएगी लेकिन गंभीर खामी सामने आने पर सीधे प्रतिष्ठान को बंद कर ताला डलवाने की कार्रवाई होगी।

बैठक में शामिल सिटी मजिस्ट्रेट विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि जांच कार्य के लिए गठित पहली टीम में जिला प्रशासन की तरफ से एसीएम प्रथम, पुलिस की तरफ से सीओ हजरतगंज के साथ थानेदार हजरतगंज व हुसैनगज, नगर निगम की तरफ से जोनल अधिकारी एक, एलडीए की तरफ से जोन एक अभियंता भूपेंद्र सिंह, लेसा से अधिशासी अभियंता अनिल वर्मा व अग्नि शमन से अग्नि शमन अधिकारी शांतनु शर्मा को शामिल किया गया है।

इसी तरह गठित दूसरी टीम में प्रशासन से एसीएम द्वितीय, पुलिस से सीओ कैसरबाग संग थानेदार नाका, कैसरबाग, अमीनाबाद, नगर निगम से जोनल आफिसर पांच, एलडीए से अभियंता ओपी मिश्रा, लेसा से अधिशासी अभियंता आरके श्रीवास्तव और फायर से चीफ फायर आफिसर एबी पांडेय और तीसरी जांच टीम में प्रशासन से एसीएम छह, पुलिस से सीओ बाजार खाला व थानेदार बाजारखाला, नगर निगम से जोनल अधिकारी छह, एलडीए से अभियंता ओपी मिश्रा, लेसा से अधिशासी अभियंता एके सिंह व फायर से अग्नि शमन अधिकारी उमाकांत शामिल रहेंगे। 

पांच बिंदुओं पर रहेगा जांच का फोकस
... सुरक्षित संचालन को जरूरी प्रतिष्ठान की फायर सेफ्टी एनओसी
... प्रतिष्ठान के निर्मित भवन की जमीन का भू उपयोग व स्वीकृत निर्माण नक्शा
... प्रतिष्ठान में स्वीकृत बिजली लोड की व्यवस्था
... एलडीए से भवन निर्माण के उपयोग की एनओसी
... नगर निगम स्तर पर जारी होने वाली एनओसी
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