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Lucknow News: जयपुरिया के अलावा अन्य स्कूलों के पास ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार
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लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के समक्ष राजधानी के स्कूलों के खुलने और बंद होने के समय लगने वाले जाम के मामले में सुनवाई हुई। न्याय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता जेएन माथुर ने कोर्ट को बताया कि ला मार्टिनियर गर्ल्स कॉलेज, लोरेटो काॅन्वेंट व सिटी मांटेसरी स्कूलों के आसपास ट्रैफिक व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। हालांकि, विनीत खंड स्थित सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल की ओर से अभी और प्रयास की आवश्यकता है।
कोर्ट को यह भी बताया गया कि 18 स्कूलों ने 10-10 लोगों को मार्शल ट्रेनिंग के लिए भेजा है। इस पर कोर्ट ने डीसीपी ट्रैफिक को मार्शलों की तैनाती और उसके प्रभाव के संबंध में रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश गोमती रिवर बैंक रेजिडेंट्स की ओर से वर्ष 2020 में दाखिल की गई जनहित याचिका पर दिया है। याचिका में शहर के स्कूलों के खुलने और छूटने के समय जाम लगने की समस्या से लोगों को होने वाली परेशानी का मुद्दा उठाया गया है।
कोर्ट को यह भी बताया गया कि 12 मार्च तक पुलिस की ओर से मार्शलों को दी जा रही ट्रेनिंग पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद उन्हें स्कूलों के पास तैनात किया जाएगा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 मार्च की तिथि निर्धारित की है।
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कोर्ट को यह भी बताया गया कि 18 स्कूलों ने 10-10 लोगों को मार्शल ट्रेनिंग के लिए भेजा है। इस पर कोर्ट ने डीसीपी ट्रैफिक को मार्शलों की तैनाती और उसके प्रभाव के संबंध में रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश गोमती रिवर बैंक रेजिडेंट्स की ओर से वर्ष 2020 में दाखिल की गई जनहित याचिका पर दिया है। याचिका में शहर के स्कूलों के खुलने और छूटने के समय जाम लगने की समस्या से लोगों को होने वाली परेशानी का मुद्दा उठाया गया है।
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कोर्ट को यह भी बताया गया कि 12 मार्च तक पुलिस की ओर से मार्शलों को दी जा रही ट्रेनिंग पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद उन्हें स्कूलों के पास तैनात किया जाएगा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 मार्च की तिथि निर्धारित की है।
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