फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Husband gets ten years imprisonment for dowry murder

Lucknow News: दहेज हत्या में पति को दस साल का कारावास

Fri, 22 Dec 2023 01:12 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Fri, 22 Dec 2023 01:12 AM IST
विज्ञापन
Husband gets ten years imprisonment for dowry murder
लखनऊ। दहेज में कार की मांग पूरी न होने पर जहर देकर पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति मिर्जा फैसल बेग को दोषी ठहराकर एडीजे नरेंद्र कुमार ने दस साल की कैद और दस हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। कोर्ट ने जुर्माने की आधी रकम वादी को देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में नामजद अन्य आरोपी सुभान अली बेग, जरीना बेग, नजमा तनवीर और खदीजा तनवीर को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
विज्ञापन


कोर्ट में सरकारी वकील अरुण पांडेय ने बताया कि वादी मोहम्मद अयूब सिद्दीकी ने गाजीपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराकर बताया था कि उनकी बेटी सबा का निकाह 17 नवंबर 2011 को मिर्जा फैसल बेग के साथ हुआ था। तभी से दहेज में कार की मांग को लेकर पति, सास, ननदें व देवर सबा को प्रताड़ित करने लगे। पांच अगस्त 2014 को फैसल ने वादी की पत्नी को फोन कर बताया कि सबा की हार्टअटैक से मौत हो गई। जब वादी अस्पताल गया तो पता चला कि आरोपियों ने सबा को जहर देकर मार दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed