फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Husband gets 10 years' imprisonment, mother-in-law gets seven years' imprisonment for dowry death

Lucknow News: दहेज हत्या में पति को 10, सास को सात वर्ष कैद

Sat, 01 Nov 2025 02:22 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 01 Nov 2025 02:22 AM IST
विज्ञापन
Husband gets 10 years' imprisonment, mother-in-law gets seven years' imprisonment for dowry death
लखनऊ। दहेज में बाइक और एक लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को जलाकर हत्या करने के आरोपी पति शिवराज सिंह व सास अमिता सिंह को एडीजे श्याम मोहन जायसवाल ने दोषी ठहराया है। शिवराज सिंह को 10 व अमिता सिंह को सात वर्ष कैद की सजा के साथ 20-20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। आरोपी ससुर देशरत्न सिंह की मौत हो गई है।
विज्ञापन

सरकारी वकील ने तर्क दिया कि वादिनी सरिता सिंह ने विकासनगर थाने में 14 दिसंबर 2011 को केस दर्ज कराया था। इसके मुताबिक उनकी बेटी रूबी सिंह का विवाह 30 नवंबर 2007 को शिवराज सिंह से हुआ था। इसके बाद से ही शिवराज सिंह, देशरत्न सिंह और अमिता सिंह बाइक व एक लाख रुपये दहेज मांगने लगे। मांग पूरी न होने पर रूबी को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे।
विज्ञापन


छह दिसंबर 2011 को शिवराज के दोस्त सत्यवान सिंह ने सरिता सिंह को फोन कर बताया की रूबी मिट्टी के तेल से जल गई है। वादिनी परिजन के साथ ट्रॉमा सेंटर पहुंची तो देखा कि रूबी बुरी तरह से जली थी। 13 दिसंबर को उसकी मौत हो गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed