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अवमानना मामले में पीडब्लूडी के दो अभियंता हाईकोर्ट में तलब
Thu, 24 Sep 2020 03:17 PM IST
ishwar ashish
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Thu, 24 Sep 2020 03:17 PM IST
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हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने न्यायालय आदेशों की अवमानना के एक मामले में लोक निर्माण विभाग के दो मुख्य अभियंताओं आरआर सिंह व राजपाल सिंह को 28 सितंबर को तलब किया है।
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न्यायमूर्ति आलोक माथुर ने यह आदेश अनिल कुमार वर्मा की अवमानना याचिका पर दिया। याची का कहना था कि उसने सेवानिवृत्ति के बाद दिए जाने वाले लाभों के लिए एक याचिका, रिट कोर्ट में दायर किया था। जिस पर रिट कोर्ट ने गत 11 फरवरी को निर्देश दिया था कि याची को सेवानिवृत्ति के बाद दिए जाने वाले लाभों के आदेश का पालन दो माह में किया जाए।
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इसके बावजूद दोनों मुख्य अभियंताओं ने रिट कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया और याची को देयों के भुगतान में कोई विवाद न होने पर भी उसे लाभ नहीं दिया गया, जो अदालत के आदेशों की अवमानना है।
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कोर्ट ने इस मामले मे पक्षकार दोनों मुख्य अभियंताओं को 28 सितंबर को अदालत में पेश होने के निर्देश दिए हैं।