फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Highcourt orders to provide home and job to hathras victim.

Highcourt: हाथरस पीड़िता के परिवार को नौकरी व आवास देने पर विचार करे सरकार

Thu, 28 Jul 2022 12:17 PM IST
ishwar ashish संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Thu, 28 Jul 2022 12:17 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने हाथरस दुष्कर्म कांड की सुनवाई करते हुए कहा कि जब विवेक तिवारी व मनीष गुप्ता हत्याकांड में पीड़ित पत्नियों को नौकरी दी जा सकती है तो हाथरस पीड़िता के परिजनों को राहत क्यों नहीं दी जा सकती है?

विज्ञापन
Highcourt orders to provide home and job to hathras victim.
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि हाथरस कांड के पीड़ित परिवार के किसी एक सदस्य को तीन माह के भीतर नौकरी देने पर विचार करे। कोर्ट ने कहा कि विवेक तिवारी व मनीष गुप्ता हत्याकांड में राज्य सरकार ने उनकी पत्नियों को नौकरी और आर्थिक सहायता दी तो हाथरस मामले में क्यों नहीं। जबकि सरकार ने खुद 30 सितंबर 2020 के लिखित आश्वासन में हाथरस कांड के पीड़ित परिवार के किसी एक सदस्य को ग्रुप सी स्तर की सरकारी नौकरी देने का वादा किया था तो उसे अपना वादा पूरा करना चाहिए।

विज्ञापन


न्यायमूर्ति राजन राय व न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की पीठ ने राज्य सरकार को यह भी आदेश दिया कि वह छह महीने के भीतर पीड़ित परिवार को हाथरस से बाहर प्रदेश में कहीं और रहने का इंतजाम करे। इसमें पीड़ित परिवार के सामाजिक व आर्थिक स्तर का ख्याल रखा जाए। सरकार परिवार के बच्चों की शैक्षिक जरूरतों पर भी विचार करे। यह आदेश कोर्ट ने वर्ष 2020 में हाथरस घटना के बाद स्वत: दर्ज की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दी।
विज्ञापन


इससे पहले पीड़ित परिवार की ओर से कोर्ट में कहा गया था कि घटना के बाद पीड़िता के पिता व भाइयों की नौकरी चली गई। उनके पास थोड़ी सी जमीन है, जिससे परिवार को गुजारा नहीं चल सकता है। यह भी कहा गया कि घटना के बाद हाथरस में सामान्य जीवन जीना दूभर हो गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed