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Lucknow News: स्कूल की संपत्ति के हस्तांतरण पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक

Sun, 20 Sep 2026 02:40 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:40 AM IST
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High Court's interim stay on the transfer of school property
स्कूल की संपत्ति के हस्तांतरण पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक
लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने तेलीबाग स्थित राम भरोसे मैकूलाल हायर सेकंडरी स्कूल की संपत्ति के हस्तांतरण पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायालय ने स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिया है कि सात अक्तूबर तक संस्थान की संपत्ति का हस्तांतरण न किया जाए और न ही किसी तीसरे पक्ष का हक पैदा किया जाए।
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न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने तेलीबाग सामाजिक एवं जन कल्याण समिति की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकार की ओर से शैक्षिक संस्थान के संचालन के लिए आवंटित भूमि का नियमों के विपरीत विक्रय कर दिया गया।
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न्यायालय के निर्देश पर जनहित याचिका को इसी स्कूल से संबंधित पहले से लंबित एक अन्य मामले के साथ 17 सितंबर को पेश किया गया। सुनवाई के दौरान एक निजी पक्षकार के अधिवक्ता ने मामले में बहस करने की अनुमति मांगी। इस पर न्यायालय ने मामले को अगली सुनवाई के लिए सात अक्तूबर को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया।

स्कूल की संपत्ति के हस्तांतरण पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक

स्कूल की संपत्ति के हस्तांतरण पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक

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