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Lucknow News: सेना की फायरिंग रेंज जमीन पर अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट सख्त

Tue, 19 Aug 2025 02:22 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 19 Aug 2025 02:22 AM IST
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High court strict on encroachment on army's firing range land
लखनऊ हाईकोर्ट।
लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राजधानी में सेना के अर्जुनगंज फायरिंग रेंज की जमीनों पर बाहरी लोगों द्वारा अतिक्रमण करके अवैध रूप से कब्जा किए जाने के मामले का सख्त संज्ञान लिया है। कोर्ट ने मामले में एलडीए व आवास विकास परिषद को इलाके में कथित अतिक्रमण का सर्वे करने करने का आदेश दिया है, जिससे इस अतिक्रमण की जिम्मेदारी तय हो सके।
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कोर्ट ने कहा कि मामले में नियुक्त न्यायमित्र अधिवक्ता ने बताया है कि सेना के अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण रोकने के बार-बार अनुरोध के बावजूद राज्य सरकार व एलडीए के अधिकारी अपने आंख व कान बंद किए रहे, जिससे कब्जा होता रहा। इसका नतीजा यह हुआ कि अब सेना वहां लॉन्ग रेंज फायरिंग प्रैक्टिस नहीं कर सकती और अब सिर्फ शॉर्ट रेंज फायरिंग प्रैक्टिस ही की जा सकती है। कोर्ट ने मामले को अगली सुनवाई के लिए सितम्बर के पहले सप्ताह में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है।
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न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने यह आदेश ब्रिगेडियर त्रिबेणी प्रसाद की वर्ष 2011 में दाखिल जनहित याचिका पर दिया है। याचिका में सेना की फायरिंग रेंज रेंज की जमीनों पर अवैध कब्जों का मुद्दा उठाया गया है।
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कोर्ट ने मामले में एलडीए समेत आवास विकास परिषद को जनहित याचिका में पक्षकार बनाने के भी आदेश दिए हैं। कोर्ट के संज्ञान में यह भी आया कि इस फायरिंग रेंज की अधिसूचना वर्ष 1977 में जारी हुई थी, जो, समय - समय पर बढ़ती रही। अब, सितम्बर 2025 में यह समाप्त हो रही है। हालांकि, केंद्र सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि अधिसूचना का कार्यकाल बढ़ाए जाने का अनुरोध राज्य सरकार से किया जा चुका है। इस पर कोर्ट ने सरकार को जल्द निर्णय लेकर अवगत कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी चेताया है कि हम इस मामले में अतिक्रमण होने की जिम्मेदारी भी तय करेंगे। वहीं सेना की ओर से कहा गया कि अर्जुनगंज फायरिंग रेंज की उसे आवश्यकता है और सेना इस समस्या का हल चाहती है।
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