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Lucknow News: हाईकोर्ट ने भरवारा आर ओ बी भूमि अधिग्रहण की मांगी स्थिति रिपोर्ट
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हाईकोर्ट।
लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने गोमती नगर स्थित भरवारा रेलवे क्रॉसिंग पर प्रस्तावित रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया की स्थिति रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने लखनऊ के ए डी एम (भू अध्याप्ति) को हलफनामा दाखिल करके भूमि अधिग्रहण की स्टेज और इसके लिए उठाए गए कदमों की की जानकारी पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई नवंबर के दूसरे सप्ताह में तय की है।
न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने यह आदेश मामले में स्वयं संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया। इसमें आर ओ बी के निर्माण का मुद्दा उठाया गया है। इससे पहले कोर्ट ने जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया में गंभीर प्रक्रियागत खामियां पाईं थीं। कोर्ट ने राज्य सरकार को धारा-11 के तहत नई या संशोधित अधिसूचना जारी कर कानून के अनुसार पूरी कार्रवाई दोबारा करने का निर्देश दिया था।इसके अतिरिक्त, परियोजना की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए स्वतः संज्ञान जनहित याचिका दर्ज करने का भी आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया छह माह के भीतर संपन्न की जाए। इसके संबंध में कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया की स्थिति रिपोर्ट मांगी है।
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न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने यह आदेश मामले में स्वयं संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया। इसमें आर ओ बी के निर्माण का मुद्दा उठाया गया है। इससे पहले कोर्ट ने जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया में गंभीर प्रक्रियागत खामियां पाईं थीं। कोर्ट ने राज्य सरकार को धारा-11 के तहत नई या संशोधित अधिसूचना जारी कर कानून के अनुसार पूरी कार्रवाई दोबारा करने का निर्देश दिया था।इसके अतिरिक्त, परियोजना की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए स्वतः संज्ञान जनहित याचिका दर्ज करने का भी आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया छह माह के भीतर संपन्न की जाए। इसके संबंध में कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया की स्थिति रिपोर्ट मांगी है।
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