फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   High Court said: Government and Municipal Corporation's steps on dengue control insufficient, formality should

हाईकोर्ट ने कहा : डेंगू नियंत्रण पर सरकार और नगर निगम के कदम नाकाफी, फॉगिंग के नाम पर न हो औपचारिकता

Thu, 10 Nov 2022 12:57 AM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Thu, 10 Nov 2022 12:57 AM IST
सार

कहा है कि सरकार और नगर निगम कार्ययोजना बनाकर अवगत कराएं कि शहर में किस प्रकार मच्छरों की बढ़ती ब्रीडिंग पर रोक लगाई जाए। मामले की सुनवाई अब शुक्रवार को होगी। 

विज्ञापन
High Court said: Government and Municipal Corporation's steps on dengue control insufficient, formality should
लखनऊ हाईकोर्ट

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राजधानी में डेंगू के मच्छरों के बढ़ते प्रकोप पर राज्य सरकार और नगर निगम की ओर से उठाए गए कदमों को नाकाफी बताया है। साथ ही कहा है कि सरकार और नगर निगम कार्ययोजना बनाकर अवगत कराएं कि शहर में किस प्रकार मच्छरों की बढ़ती ब्रीडिंग पर रोक लगाई जाए। मामले की सुनवाई अब शुक्रवार को होगी। 

विज्ञापन


न्यायालय ने नगर निगम को फॉगिंग के काम में तेजी लाने और मच्छरों के लार्वा को खत्म करने की उचित व्यवस्था के आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि कम्युनिटी हेल्प का भी ध्यान रखा जाए जिससे कि सही जगह फॉगिंग की जा सके। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल एवं न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया।

विज्ञापन

 

याचिका में पहले ही न्यायालय ने सरकार एवं नगर निगम से मच्छर जनित रोगों की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों पर हलफनामा मांगा था। आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार व नगर निगम की ओर से हलफनामे दाखिल किए गए। इस पर कोर्ट ने कहा गया कि सिर्फ  कागजी कार्यवाही न हो बल्कि जमीनी स्तर पर भी काम दिखना चाहिए। फॉगिंग के नाम पर सिर्फ  औपचारिकता नहीं होनी चाहिए।

विज्ञापन
विज्ञापन


उपचार की व्यवस्था पर भी रिपोर्ट तलब 
इसी तरह इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी डेंगू के बचाव के उपाय के अलावा पीड़ितों के उपचार की व्यवस्था की जानकारी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति विकास की खंडपीठ ने बुधवार दिया। इससे पूर्व मामले में राज्य सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई। नगर निगम ने पिछले आदेश के अनुपालन में की गई कार्यवाही की जानकारी दी।


बताया कि फॉगिंग समेत अन्य अभियानों के लिए वार्ड कमेटियां गठित की गई हैं। डेंगू कंट्रोल रूम इनसे फीडबैक लेकर कार्यवाही कर रहा है। जलभराव स्थल चिह्नित कर खाली कराए गए हैं। तालाबों में एंटी लार्वा का छिड़काव किया गया है। कोर्ट ने याचिका पर 15 नवंबर को फिर सुनवाई का निर्देश दिया है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed