{"_id":"662bf458a8a553e7ba01e672","slug":"high-court-rejects-the-petition-of-mp-sanghmitra-maurya-2024-04-27","type":"story","status":"publish","title_hn":"UP: सांसद संघमित्रा मौर्य को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, कथित रूप से दूसरा विवाह करने का मामला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
UP: सांसद संघमित्रा मौर्य को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, कथित रूप से दूसरा विवाह करने का मामला
Sat, 27 Apr 2024 12:07 AM IST
पंकज श्रीवास्तव
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Sat, 27 Apr 2024 12:07 AM IST
सार
बिना तलाक दिए कथित रूप से दूसरा विवाह करने के मामले में हाईकोर्ट ने भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य की याचिका खारिज कर दी है।
विज्ञापन
- फोटो : ANI
विस्तार
बिना तलाक दिए कथित रूप से दूसरा विवाह करने और धोखा देने के आरोप के मामले में भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने परिवाद की कार्यवाही को निरस्त करने की आग्रह वाली संघमित्रा मौर्य की याचिका को खारिज कर दी।
विज्ञापन
न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश संघमित्रा मौर्य की याचिका पर दिया। संघमित्रा की ओर से दलील दी गई कि परिवादी के आरोपों में काफी विरोधाभास है। इसके बावजूद निचली अदालत ने अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग नहीं किया और उन्हें तलब कर लिया।
विज्ञापन
निचली अदालत ने मामले में संघमित्रा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है, जिसे उन्होंने चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने कहा कि संघमित्रा को तलब करने का आदेश देकर ट्रायल कोर्ट ने कोई त्रुटि नहीं की है। इस टिप्पणी के साथ याचिका खारिज कर दी।
विज्ञापन