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हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया निर्देश, यूपी में जल्द करें मुख्य सूचना आयुक्त की तैनाती

Thu, 27 Feb 2020 07:25 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Thu, 27 Feb 2020 07:25 PM IST
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High court orders UP government to appoint Chief Election Commissioner.

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को यथाशीघ्र उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त की रिक्ति भरने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में यह कदम उठाया जाए।

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गुरुवार को आरटीआई एक्टिविस्ट डॉ. नूतन ठाकुर की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की बेंच ने यह आदेश शासकीय अधिवक्ता को सुनने के बाद दिया।
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याचिका में कहा गया है कि जावेद उस्मानी के सेवानिवृत होने के बाद से मुख्य सूचना आयुक्त का पद 16 फरवरी 2020 से रिक्त पड़ा है जो जावेद उस्मानी के सेवानिवृत्त होने के बाद से खाली है।

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सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं कर रही राज्य सरकार

याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंजलि भारद्वाज केस में दिए गए निर्देशों का भी पालन नहीं कर रही है। सरकार ने न अभ्यर्थियों के नाम विभाग की वेबसाइट पर डाले हैं और न ही प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है।

इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का पूर्ण पालन करते हुए यथाशीघ्र रिक्ति भरने के निर्देश दिए। नूतन ने हाईकोर्ट से 15 दिन में सुप्रीमकोर्ट के निर्देशानुसार खाली पद भरने के निर्देश देने की प्रार्थना की थी।

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