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खस्ताहाल बाल संरक्षण गृहों का मामले : हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को बनाया पक्षकार

Mon, 06 May 2019 10:56 PM IST
Amulya Rastogi न्यूज डेस्क, अमर उजाला लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला लखनऊ Published by: Amulya Rastogi Updated Mon, 06 May 2019 10:56 PM IST
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high court lucknow orders national child protection commission to be client
Lucknow High Court
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश में बाल संरक्षण गृहों के खस्ता हालात में सुधार को लेकर दायर मामले में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को विपक्षी पक्षकार बनाने के निर्देश दिए हैं।
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न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति राजन रॉय की खंडपीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई में इस आयोग की मौजूदगी जरूरी है, जिससे प्रकरण का समाधान किया जा सके। अदालत ने यह कदम बच्चों के हित में जरूरी बताया। 
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खंडपीठ ने कहा कि पूर्व में अदालत ने संरक्षण गृहों के सोशल आडिट के संबंध में आदेश दिए थे। उस वक्त अदालत को बताया गया था कि सोशल ऑडिट के नतीजों की अभी प्रतीक्षा हो रही है।
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कोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील को निर्देश दिए कि वे अदालत को इस कवायद के नतीजों की जानकारी देने के लिए हरसंभव प्रयास करें। 

हाईकोर्ट ने इस मामले में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को विपक्षी पक्षकार बनाए जाने के निर्देश दिए। कहा कि इस संबंध में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को नोटिस जारी कर दिया जाए। यह नोटिस राज्य सरकार को अपने खर्च पर भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं।

कोर्ट ने इसके साथ ही राज्य सरकार को यह भी आदेश दिए हैं कि  प्रकरण के संबंध जारी सभी महत्वपूर्ण आदेशों व सुनवाई की प्रगति से राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को अवगत करा दिया जाए। 

 
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