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हाईकोर्ट : पीएम को विशेष सुविधा देने के मामले में केंद्रीय निर्वाचन आयोग से जवाब-तलब

Wed, 28 Jul 2021 10:07 AM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Wed, 28 Jul 2021 10:07 AM IST
सार

प्रधानमंत्री को चुनावों के दौरान विशेष सुविधा दिए जाने संबंधी चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग से जवाब तलब किया है।

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High Court: In the matter of giving special facilities to the PM, the reply-called from the Central Election Commission
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

प्रधानमंत्री को चुनावों के दौरान विशेष सुविधा दिए जाने संबंधी चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने आयोग के अधिवक्ता के आग्रह पर जवाबी हलफ नामा पेश करने को 4 हफ्ते का समय दिया है।

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न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति रवि नाथ तिलहरी की खंडपीठ ने मंगलवार को यह आदेश राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी के अध्यक्ष प्रताप चंद्र की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। याची का कहना था कि निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता बनाया जो सभी राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों द्वारा चुनाव के दौरान पालन किए जाने वाले दिशा निर्देश हैं। इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय ने 7 अक्तूबर 2014 को आयोग से एक बार आदर्श आचार संहिता के इस प्रावधान से मुक्त करने का अनुरोध किया, जिस पर चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री को हमेशा के लिए इस प्रावधान से मुक्त कर दिया, जो कानून की मंशा के खिलाफ  है।
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उधर, केंद्रीय निर्वाचन आयोग की तरफ  से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ओपी श्रीवास्तव ने कहा कि चुनाव आयोग का आदेश पूरी तरह सही है और याची ने काफी समय बाद याचिका दायर की है। ऐसे में याचिका खारिज किए जाने लायक है। उन्होंने अपने तथ्य प्रस्तुत करने को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त देने का आग्रह किया। जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने याचिका पर अगली सुनवाई 31अगस्त को नियत की है।

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