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सहायक शिक्षक भर्तीः अपील करने वाले 6 शिक्षामित्रों को राहत, परीक्षा में शामिल करने का आदेश
Thu, 03 Jan 2019 11:16 AM IST
ishwar ashish
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Thu, 03 Jan 2019 11:16 AM IST
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शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2017 के परिणाम का इंतजार कर रहे शिक्षामित्रों को छह जनवरी को होने जा रही सहायक शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में शामिल करने के निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने दिए हैं। इस संबंध में छह शिक्षामित्रों ने विशेष अपील दायर कर राहत मांगी थी।
इस पर हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में साफ किया कि यह निर्णय केवल इन छह अपीलकर्ताओं के लिए ही है। इन्हें अस्थायी तौर पर परीक्षा में शामिल होने दिया जाए। 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए 6 जनवरी को परीक्षा होगी। इसके लिए अभ्यर्थी का टीईटी पास होना अनिवार्य योग्यता रखी गई थी।
अपील पर सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सौरभ लवानिया ने कहा कि याची परीक्षा में शामिल होने की अंतरिम राहत चाहते हैं। दूसरी ओर प्रदेश सरकार इसका विरोध कर रही है। वह मामले की अंतिम रूप से सुनवाई भी चाहती है।
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चूंकि इसी मामले में केवल मौजूदा अपील पर सुनवाई काफी नहीं है, एक अन्य अपील भी लंबित है, जिस पर सुनवाई भी जरूरी होगी। इतने कम समय को देखते हुए व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है कि दोनों अपील पर निर्णय लिया जा सके। ऐसे में अपीलकर्ताओं द्वारा मांगी गई अंतरिम अपील को स्वीकार किया जाता है। इससे पहले 22 दिसंबर को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए कहा था।
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इस पर हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में साफ किया कि यह निर्णय केवल इन छह अपीलकर्ताओं के लिए ही है। इन्हें अस्थायी तौर पर परीक्षा में शामिल होने दिया जाए। 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए 6 जनवरी को परीक्षा होगी। इसके लिए अभ्यर्थी का टीईटी पास होना अनिवार्य योग्यता रखी गई थी।
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अपील पर सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सौरभ लवानिया ने कहा कि याची परीक्षा में शामिल होने की अंतरिम राहत चाहते हैं। दूसरी ओर प्रदेश सरकार इसका विरोध कर रही है। वह मामले की अंतिम रूप से सुनवाई भी चाहती है।
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चूंकि इसी मामले में केवल मौजूदा अपील पर सुनवाई काफी नहीं है, एक अन्य अपील भी लंबित है, जिस पर सुनवाई भी जरूरी होगी। इतने कम समय को देखते हुए व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है कि दोनों अपील पर निर्णय लिया जा सके। ऐसे में अपीलकर्ताओं द्वारा मांगी गई अंतरिम अपील को स्वीकार किया जाता है। इससे पहले 22 दिसंबर को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए कहा था।