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Lucknow: एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द, आरबीआई ने कहा- पर्याप्त पूंजी व कमाई की संभावनाएं नहीं
Fri, 06 Jun 2025 06:25 PM IST
ishwar ashish
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Fri, 06 Jun 2025 06:25 PM IST
सार
भारतीय रिजर्व बैंक ने लखनऊ के एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस उसकी कमजोर वित्तीय स्थिति और नियमों के उल्लंघन के चलते रद्द कर दिया है। अब बैंक पर सभी लेन-देन गतिविधियां रोक दी गई हैं।
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आरबीआई
- फोटो : PTI
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विस्तार
भारतीय रिजर्व बैंक ने लखनऊ के एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई के मुताबिक बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं, जिसकी वजह से उसका लाइसेंस रद्द किया गया है।
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भारतीय रिजर्व बैंक ने एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। केंद्रीय बैंक के द्वारा यह कार्रवाई कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा बैंकिंग नियमों का पालन नहीं करने और कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण की है।
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एचसीबीएल को ऑपरेटिव बैंक के पास ना ही काम करने के लिए पर्याप्त पूंजी है और ना ही भविष्य में कोई संभावनाएं दिखाई है। इसलिए बैंक के खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुए उसका लाइसेंस रद्द किया जा रहा है। आरबीआई के फैसले के बाद तत्काल प्रभाव से बैंक की सभी गतिविधियों जैसे जमा स्वीकार करना निकासी आदि बंद कर दी गई है।
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बैंक को बंद करने के लिए एक लिक्विडेटर की नियुक्ति की जाएगी। हालांकि ग्राहकों के लिए राहत की बात यह है कि जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम द्वारा से भी जमा कर्ताओं को 5,00,000 तक के जमा की बीमित राशि जाएगी। बैंक में ऐसे 98.69 जमा करता है जिनके जमा राशि 5 लाख रुपए से कम है।