अब सिर्फ तीन घंटे तक ही वैध रहेगा जनरल टिकट
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जनरल टिकट से रेलयात्रा करना है तो मंगलवार से यह ध्यान रखें कि जो टिकट आप ले रहे हैं, वह उस रूट पर पहली ट्रेन छूटने तक या तीन घंटे तक ही मान्य रहेगा।
तय अवधि के बाद सफर करते पकड़े जाने पर यात्री से जुर्माना वसूला जाएगा। रेलवे बोर्ड ने जनरल टिकटों के बेजा इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के लिए यह प्रावधान किया है।
दरअसल प्लेटफॉर्म टिकटों की कीमत दस रुपये किए जाने के बाद लोगों ने स्टेशन पर प्रवेश के लिए कम दूरी का जनरल टिकट लेना शुरू कर दिया।
कम दूरी का जनरल टिकट न्यूनतम पांच रुपये था। दुरुपयोग बढ़ने पर जनरल टिकट न्यूनतम दस रुपये कर दिया गया। पर, जनरल टिकट से दिनभर यात्रा की शिकायतें आने लगीं तो बोर्ड ने नया नियम बना दिया।
रेलवे स्टेशन पर जमा भीड़ को भी कम करने में करेगा मदद
रेलवे बोर्ड ने लखनऊ समेत सभी डिवीजनों को इसका सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। वाणिज्य प्रबंधन की ओर से सभी टिकट चेकिंग स्टाफ को हिदायत दी गई है कि वे टिकट जांचते समय यह जरूर देखें कि उसे किस समय जारी किया गया है।
रेल अफसरों का तर्क है कि इस व्यवस्था से जनरल टिकटों के दुरुपयोग पर रोक लगने के साथ ही रेलवे स्टेशनों पर अनावश्यक भीड़ भी घटेगी।
इस पर वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा का कहना है कि मंगलवार से जनरल टिकट संबंधित रूट पर पहली ट्रेन छूटने या फिर जारी होने के तीन घंटे तक ही टिकट वैध रहेगा। यदि इसके बाद भी टिकट का इस्तेमाल किया जाता है तो यात्री से जुर्माना वसूला जाएगा।