फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Gayatri Prajapati's application for molestation of Chitrakoot woman dismissed

चित्रकूट की महिला से छेड़छाड़ मामले में गायत्री प्रजापति की अर्जी खारिज

Mon, 23 Nov 2020 10:05 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Mon, 23 Nov 2020 10:05 PM IST
विज्ञापन
Gayatri Prajapati's application for molestation of Chitrakoot woman dismissed
गायत्री प्रजापति - फोटो : अमर उजाला
एमपीएमएलए कोर्ट ने चित्रकूट की महिला को खनन पट्टी दिलाने के नाम पर लखनऊ बुलाने व धमकी देने के मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की ओर से आरोप तय करने से पहले अभियोजन से साक्ष्य पेश करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने कहा, मामला चार साल से लंबित है और हाईकोर्ट का निर्देश है कि ऐसे मामलों का जल्द निपटारा किया जाए। जबकि आरोपी हर तारीख पर ऐसी अर्जी पेश कर रहा कि मामला लंबित रहे।
विज्ञापन


वहीं, कोर्ट ने इसी मामले में आशीष शुक्ल की ओर से उसे आरोपों से मुक्त करने की मांग वाली अर्जी भी खारिज कर दी। अर्जी में कहा गया था कि उसके खिलाफ कोई सुबूत नहीं है। क्योंकि वादिनी ने बयान दिया कि उसने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह अर्जी भी मामले को विलंबित करने के लिए दिया गया है।
विज्ञापन


गौरतलब है कि वादिनी ने 26 अक्तूबर 2016 को गोमतीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि तीन साल पहले बबलू सिंह, आशीष शुक्ल अपने एक साथी के साथ चित्रकूट आए और उन्हें खनन पट्टा दिलाने के नाम पर लखनऊ बुलाया। वादिनी के लखनऊ आने पर उसे होटल में ठहरा कर छेड़छाड़ की और विरोध पर गालियां व जानमाल की धमकी दी। पुलिस ने विवेचना के बाद पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ  चार्जशीट दायर की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed