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Lucknow News: घर गिराने के चार दोषियों को दो साल की सजा
Fri, 24 Oct 2025 09:34 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Fri, 24 Oct 2025 09:34 PM IST
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सीतापुर। भवन कब्जा करने के मामले में चार दोषियों को कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है। वर्ष 2013 में 11 जून को रामनरेश सिंह ने पिसावां चौराहा निवासी नत्थू, सुनील कुमार, सुधीर और सेजकलां निवासी रवींद्र पर केस दर्ज कराया था।
रामनरेश का आरोप था कि पिसावां चौराहे पर बने उनके घर को चारों ने मिलकर जेसीबी से गिरा दिया था। इसके साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी थी। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। घटना के 12 वर्ष बाद फैसला आया है। मामले की सुनवाई अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट संख्या दो न्यायाधीश विजय भान की कोर्ट में चल रही थी। उन्होंने दोषियों को दो साल के कारावास की सजा सुनाते हुए 500 रुपये अर्थदंड लगाया है।
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रामनरेश का आरोप था कि पिसावां चौराहे पर बने उनके घर को चारों ने मिलकर जेसीबी से गिरा दिया था। इसके साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी थी। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। घटना के 12 वर्ष बाद फैसला आया है। मामले की सुनवाई अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट संख्या दो न्यायाधीश विजय भान की कोर्ट में चल रही थी। उन्होंने दोषियों को दो साल के कारावास की सजा सुनाते हुए 500 रुपये अर्थदंड लगाया है।
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