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Lucknow News: बेहटा धमाके के चार और आरोपी गिरफ्तार, 25-25 हजार का था इनाम
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लखनऊ। गुडंबा के बेहटा गांव में 31 अगस्त को अवैध पटाखा फैक्टरी में धमाकों और गांव से भारी मात्रा में बारूद, पटाखों की बरामदगी में नामजद चार और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी बेहटा के अली अकबर, मो. अफजल, मो. वारिस और उसके भाई शोएब पर 25-25 हजार रुपये का इनाम था।
चौकी इंचार्ज बेहटा हरिओम पटेल ने बताया कि विस्फोट में आलम, मुन्नी, इरशाद और नदीम की मौत हुई थी। 31 अगस्त की सुबह हुए धमाके में तत्कालीन चौकी प्रभारी बेहटा संतोष पटेल ने आलम, उसके भतीजे शेरू, शोएब, गांव के टीनू और उसके भाई अली अहमद के खिलाफ गैर इरादतन हत्या समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कराया था।
दूसरी एफआईआर इंस्पेक्टर गुडंबा प्रभातेष कुमार श्रीवास्तव ने बेहटा के अली अहमद, याकूब, शेरू, नसीम, अफजल और अली अकबर के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम की धाराओं में दर्ज कराई थी। आरोपियों के गोदाम से भारी मात्रा में अवैध पटाखे व बारूद मिला था। घटना के बाद से आरोपी भाग निकले थे।
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पुलिस ने सबसे पहले अली अहमद को गिरफ्तार किया था। रविवार को नसीर और याकूब को स्कार्पियो क्लब के पास से दबोचा गया। मंगलवार को पुलिस को अली अकबर, मो. अफजल, मो. वारिस और शोएब के मौर्य भट्ठे के पास होने की सूचना मिली। इसके बाद चारों को यहां से गिरफ्तार किया गया।
गोदाम में रंजिशन आग लगाने का आरोप
पूछताछ में मो. वारिस ने बताया कि उसके गोदाम में रंजिशन आग लगा दी। इससे दो लाख रुपये का नुकसान हुआ है। चौकी प्रभारी ने बताया कि आरोपियों में सिर्फ शोएब के पास पटाखा बनाने का लाइसेंस था। इंस्पेक्टर गुडंबा प्रभातेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सभी आरोपी पटाखा बनाने के लिए बारूद व अन्य सामान अमीनाबाद की दुकान से ला रहे थे। वारिस पर तालाब की जमीन पर कब्जा कर घर बनाने का आरोप था। चौकी प्रभारी बेहटा हरिओम पटेल ने बीकेटी तहसील प्रशासन को पत्र लिखकर पैमाइश कराने का अनुरोध किया था। मंगलवार को कानूनगो राजेंद्र प्रसाद व लेखपाल प्रवीण शुक्ला ने पैमाइश कर बताया कि तालाब की जमीन पर कब्जा नहीं मिला।
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चौकी इंचार्ज बेहटा हरिओम पटेल ने बताया कि विस्फोट में आलम, मुन्नी, इरशाद और नदीम की मौत हुई थी। 31 अगस्त की सुबह हुए धमाके में तत्कालीन चौकी प्रभारी बेहटा संतोष पटेल ने आलम, उसके भतीजे शेरू, शोएब, गांव के टीनू और उसके भाई अली अहमद के खिलाफ गैर इरादतन हत्या समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कराया था।
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दूसरी एफआईआर इंस्पेक्टर गुडंबा प्रभातेष कुमार श्रीवास्तव ने बेहटा के अली अहमद, याकूब, शेरू, नसीम, अफजल और अली अकबर के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम की धाराओं में दर्ज कराई थी। आरोपियों के गोदाम से भारी मात्रा में अवैध पटाखे व बारूद मिला था। घटना के बाद से आरोपी भाग निकले थे।
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पुलिस ने सबसे पहले अली अहमद को गिरफ्तार किया था। रविवार को नसीर और याकूब को स्कार्पियो क्लब के पास से दबोचा गया। मंगलवार को पुलिस को अली अकबर, मो. अफजल, मो. वारिस और शोएब के मौर्य भट्ठे के पास होने की सूचना मिली। इसके बाद चारों को यहां से गिरफ्तार किया गया।
गोदाम में रंजिशन आग लगाने का आरोप
पूछताछ में मो. वारिस ने बताया कि उसके गोदाम में रंजिशन आग लगा दी। इससे दो लाख रुपये का नुकसान हुआ है। चौकी प्रभारी ने बताया कि आरोपियों में सिर्फ शोएब के पास पटाखा बनाने का लाइसेंस था। इंस्पेक्टर गुडंबा प्रभातेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सभी आरोपी पटाखा बनाने के लिए बारूद व अन्य सामान अमीनाबाद की दुकान से ला रहे थे। वारिस पर तालाब की जमीन पर कब्जा कर घर बनाने का आरोप था। चौकी प्रभारी बेहटा हरिओम पटेल ने बीकेटी तहसील प्रशासन को पत्र लिखकर पैमाइश कराने का अनुरोध किया था। मंगलवार को कानूनगो राजेंद्र प्रसाद व लेखपाल प्रवीण शुक्ला ने पैमाइश कर बताया कि तालाब की जमीन पर कब्जा नहीं मिला।