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निकाय चुनाव: मतदाता सूची से पांच लाख वोटरों के नाम गायब, भाजपा विधायक ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र
Tue, 01 Nov 2022 12:41 PM IST
ishwar ashish
माई सिटी रिपोर्टर, अमर उजाला, लखनऊ
माई सिटी रिपोर्टर, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Tue, 01 Nov 2022 12:41 PM IST
सार
निकाय चुनाव के लिए जारी की गई मतदाता सूची में लखनऊ में विस्तारित किए गए क्षेत्रों के करीब 5 लाख वोटरों के नाम गायब हो गए हैं। सूची में नाम जुड़वाने की अंतिम तारीख 7 नवंबर है।
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भाजपा विधायक योगेश शुक्ल।
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
निकाय चुनाव के लिए अनंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन हो गया है। इसमें नगर निगम की सीमा में शामिल 88 नए गांवों के करीब पांच लाख वोटरों के नाम गायब हैं। लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए इनके पास सात नवंबर तक का समय है। विधायक योगेश शुक्ला ने इसके लिए अतिरिक्त समय देने के लिए चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा है।
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उनका कहना है कि लखनऊ नगर निगम की सीमा विस्तार के बाद यहां पंचायत चुनाव नहीं कराए गए। इससे पहले वर्ष 2015 में मतदाता सूची को अपडेट किया गया था। सात सालों में इन इलाकों की आबादी में बढ़ोतरी हुई है। गांवों के अलावा विस्तारित क्षेत्रों के पांच लाख से अधिक मतदाताओं के नाम लिस्ट में शामिल ही नहीं है।
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यह भी कहा कि सात दिन में इतने मतदाताओं का सर्वे कर उनके नाम वोटर सूची में शामिल करना आसान नहीं है। ऐसे में चुनाव आयुक्त से मांग की गई है कि विस्तारित क्षेत्र में मतदाता सूची बनाने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए, जिससे वोटरों के मूल अधिकारों का हनन नहीं हो।
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निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के यहां देख सकेंगे सूची
निकाय चुनाव के लिए प्रकाशित अनंतिम मतदाता सूची नगर निगम, नगर पंचायत के अलावा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के यहां भी देखी जा सकती है। डीएम व जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग से जारी मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार सोमवार को अनंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन करा दिया गया है। एक से सात नवंबर तक इसमें नाम शामिल कराने, हटाने या संशोधन के लिए आपत्ति, सुझाव लिए जाएंगे।
इसके लिए संबंधित मतदान केंद्र पर मौजूद कर्मचारी या बीएलओ के जरिये आवेदन किया जा सकता है। बाद के आवेदनों पर विचार नहीं होगा। फिर मतदाता सूची के अंतिम रूप से प्रकाशन की प्रक्रिया शुरू करा दी जाएगी। मतदाता सूची में नाम शामिल कराने या संशोधन के लिए चार नवंबर तक ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग यूपी की वेबसाइट पर इसकी सुविधा मिलेगी।