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दुष्कर्म पीड़िता की कुंडली मांगने का मामला: मंगेतर ने किया था दुष्कर्म, पिता की मौत पर आया और बनाया संबंध

Mon, 05 Jun 2023 12:56 PM IST
ishwar ashish माई सिटी रिपोर्टर, अमर उजाला, लखनऊ
माई सिटी रिपोर्टर, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Mon, 05 Jun 2023 12:56 PM IST
सार

आरोपी पीड़िता के पिता की मौत पर अपनी मां के सा शोक जताने के लिए आया था और पीड़िता से शारीरिक संबंध का दबाव बनाया। इसका विरोध पीड़िता ने किया। शादी की दुहाई देकर गोविंद उसके साथ चार रात तक शारीरिक संबंध बनाता रहा। 

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Fiancee raped with girl and refused to marry her.
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Social Media

विस्तार

चिनहट इलाके की रहने वाली 21 साल की युवती की शादी पंजाब के गोविंद राय उर्फ मोनू से तय हुई थी। परिजनों ने मिलकर रोका की रस्म भी पूरी की। दोनों में बातचीत होने लगी। अचानक युवती के पिता की मौत हो गई। युवती का मंगेतर अपनी मां के साथ शोक जताने आया। इस दौरान उसने युवती से शारीरिक संबंध बनाए। यह सिलसिला चार रात तक चलता रहा। इसके बाद युवती को मांगलिक बताकर शादी से इनकार कर दिया। करीब एक साल के मानमनौव्वल के बाद पीड़िता ने चिनहट थाने में केस दर्ज कराया। आरोपी नौ महीने से जमानत का प्रयास कर रहा है।

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एक साल पहले 15 जून को चिनहट थाने में युवती ने केस दर्ज कराया था। युवती का आरोप था कि उसके मंगेतर ने मांगलिक होने की बात कहकर शादी से मना कर दिया। इससे पहले उसने उसके साथ दुष्कर्म किया था। आरोपी मंगेतर को चिनहट पुलिस ने 27 सितंबर 2022 को गिरफ्तार किया। विवेचक एसआई अभिषेक पांडेय ने आरोपी गोविंद राय उर्फ मोनू को विवेचना के दौरान दुष्कर्म का आरोपी पाया।
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गिरफ्तारी के दो दिन बाद 29 सितंबर 2022 को मामले में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। इसके बाद से ही आरोपी जमानत के लिए प्रयास कर रहा है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग को यह आदेश दिया कि युवती की कुंडली जांच कर बताया जाए कि वह मांगलिक है या नहीं। शनिवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर तत्काल रोक लगा दी।

इसके बाद कहा कि हाईकोर्ट गुण-दोष के आधार पर आरोपी की जमानत पर 26 जून को सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद मामला सुर्खियों में आ गया। इस मामले में चिनहट प्रभारी निरीक्षक आलोक राव ने बताया कि पीड़िता से दुष्कर्म हुआ था। विवेचक ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। आरोपी को नौ महीने पहले गिरफ्तार किया गया था। पीड़िता ने जो आरोप लगाए थे, सभी विवेचना में सही पाए गए थे।

वीडियो कॉल पर होती थी बातचीत

परिजनों की सहमति से पंजाब के वाटर वर्कस के सामने पार्क एवेन्यू बुधलाड़ा मानसा पंजाब के गोविंद से फरवरी 2020 में युवती की शादी तय हुई। इसके बाद दोनों के बीच मोबाइल नंबर का आदान प्रदान हुआ। दोनों बातचीत करने लगे। रोज रात में वीडियो कॉल पर बातचीत होने लगी।

युवती के मुताबिक, पिता की 19 अप्रैल 2021 को मौत हो गई। इसकी जानकारी पर गोविंद अपनी मां के साथ 20 अप्रैल को लखनऊ आया। उसी रात पीड़िता से शारीरिक संबंध का दबाव बनाया। इसका विरोध पीड़िता ने किया। शादी की दुहाई देकर गोविंद उसके साथ चार रात तक शारीरिक संबंध बनाता रहा। इसके कुछ दिनों तक दोनों में बातचीत चली। फिर अचानक से गोविंद ने शादी के नाम पर टालमटोल करना शुरू कर दिया। एक दिन उसके मोबाइल नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया।

वीडियो वायरल करने की दी थी धमकी
पीड़िता के मुताबिक, आरोपी गोविंद ने कहा कि तुम मांगलिक हो। इसलिए शादी नहीं कर सकता। साथ ही बताया कि वह दूसरी युवती से शादी करने जा रहा है। उसके पास तुम्हारी अश्लील फोटो व वीडियो है। अगर किसी से शिकायत की तो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। आजिज आकर पीड़िता ने पूरी जानकारी परिजनों को दी। इसके बाद केस दर्ज कराया।

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