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Lucknow News: युवक पर जानलेवा हमले के मामले में पिता-पुत्र बरी
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लखनऊ। बख्शी का तालाब में छह साल पहले युवक पर जानलेवा हमला करने के आरोपी संतोष सिंह और उनके बेटे राहुल को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया। यह आदेश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार बरनवाल ने सुनाया।
अभियोजन के मुताबिक, पांच जुलाई 2020 की रात करीब नौ बजे अस्ती गांव में संतोष और राहुल घर के पीछे गाली-गलौज कर रहे थे। शोर सुनकर प्रदीप कुमार सिंह के भतीजे प्रशांत सिंह वहां पहुंचे। आरोप था कि कहासुनी के बाद दोनों ने प्रशांत पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया था। हालांकि, सुनवाई के दौरान प्रशांत सिंह ने ही आरोपियों के खिलाफ अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया। उन्होंने अदालत में कहा कि घटना के समय अंधेरा था और पीछे से डंडा मारे जाने के कारण वह हमलावरों को देख नहीं सके। उन्होंने गवाही में हमलावरों के अज्ञात होने की बात कही। मेडिकल विशेषज्ञ ने भी चोटें गिरने अथवा लाठी-डंडे से लगने की संभावना बताई। अदालत ने कहा कि अभियोजन कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सका, ऐसे में आरोपियों को दोषमुक्त किया जाता है।
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अभियोजन के मुताबिक, पांच जुलाई 2020 की रात करीब नौ बजे अस्ती गांव में संतोष और राहुल घर के पीछे गाली-गलौज कर रहे थे। शोर सुनकर प्रदीप कुमार सिंह के भतीजे प्रशांत सिंह वहां पहुंचे। आरोप था कि कहासुनी के बाद दोनों ने प्रशांत पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया था। हालांकि, सुनवाई के दौरान प्रशांत सिंह ने ही आरोपियों के खिलाफ अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया। उन्होंने अदालत में कहा कि घटना के समय अंधेरा था और पीछे से डंडा मारे जाने के कारण वह हमलावरों को देख नहीं सके। उन्होंने गवाही में हमलावरों के अज्ञात होने की बात कही। मेडिकल विशेषज्ञ ने भी चोटें गिरने अथवा लाठी-डंडे से लगने की संभावना बताई। अदालत ने कहा कि अभियोजन कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सका, ऐसे में आरोपियों को दोषमुक्त किया जाता है।
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