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UP News: आ गया आदेश... अब बिना कैश मिलेगी शराब; बस करना होगा यह काम, न बने बात तो यहां करें शिकायत

Thu, 14 Nov 2024 07:37 PM IST
भूपेन्द्र सिंह अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Thu, 14 Nov 2024 07:37 PM IST
सार

आबकारी आयुक्त ने शराब की दुकानों के लिए एक निर्देश जारी किए हैं। इसके शुरू हो जाने से बिना कैश शराब मिलेगी। यदि कोई दुकानदार इससे मना करता है तो टोल फ्री नंबर या फिर व्हाट्सएप पर शिकायत कर सकते हैं। आगे पढ़ें और जानें पूरी बात...

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Excise Commissioner given instructions for UPI payment at liquor shops to prevent overrating
शराब की दुकानों पर यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड से भुगतान के निर्देश। - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार

राजधानी लखनऊ में आबकारी आयुक्त डॉ. आदर्श सिंह ने शराब की दुकानों पर यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड से भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने एवं ओवररेटिंग को रोकने के उद्देश्य से दिया गया है। उन्होंने बताया कि शराब की किसी फुटकर दुकान पर डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था न हो तो तत्काल स्थानीय अधिकारियों को सूचित करने के साथ टोल फ्री नंबर और व्हाट्सएप नंबर पर शिकायत की जा सकती है।

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उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण मदिरा उचित एवं निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराए के लिए उनकी बिक्री अनिवार्य रूप से पॉश मशीन से स्कैन के बाद करने के सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए गये हैं। 
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टोल फ्री नंबर 14405 पर दें सूचना

उपभोक्ता बीयर खरीदते समय यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि विक्रेता द्वारा बीयर की बोतल अथवा कैन को स्कैन करने के बाद ही बिक्री जा रही है। यदि बोतल अथवा कैन पर मुद्रित निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बीयर की बिक्री की जा रही है, तो तत्काल इसकी सूचना टोल फ्री नंबर 14405 पर की जा सकती है। 

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एडवाइजरी चस्पा करने के निर्देश

साथ ही व्हाट्सएप नंबर 9454466004 पर मैसेज भेजकर सूचित किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि बीयर के अतिरिक्त अन्य मदिरा का विक्रय भी पॉश मशीनों के माध्यम से अनिवार्य किया गया है। उन्होंने इस बाबत सभी बीयर की दुकानों पर एडवाइजरी चस्पा करने के निर्देश भी दिया है।

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