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यूपी: मतदाता बनने के लिए अभियान 27 से, सूची में नाम जोड़ने, घटाने या संशोधन के लिए दिए जा सकेंगे आवेदन

Wed, 11 Oct 2023 01:35 PM IST
ishwar ashish अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Wed, 11 Oct 2023 01:35 PM IST
सार

उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, घटाने या संशोधन के लिए 27 अक्तूबर से 11 दिसंबर तक अभियान चलाएगा। इसके तहत 1 जनवरी 2024 से पहले 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं को मतदाता बनने का मौका दिया जाएगा।

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Election commission to run a campaign for making of voter card.
प्रतीकात्मक तस्वीर। - फोटो : i stock

विस्तार

चुनाव आयोग 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं को मतदाता बनाने के लिए 27 अक्तूबर से 11 दिसंबर के बीच विशेष अभियान चलाएगा। शनिवार या रविवार को निर्धारित की जाने वाली छह विशेष तारीखों पर सूची में नाम जुड़वाने, घटाने या संशोधन के लिए प्रत्येक बूथ पर बीएलओ की ड्यूटी लगाई जाएगी। इसे लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी कवायद माना जा रहा है।

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आयोग 10 जनवरी को अपनी मतदाता सूची प्रकाशित करेगा। उससे पहले शुरू की जा रही इस प्रक्रिया के दौरान आपत्तियां और दावों के साथ एक से दूसरे स्थान पर वोट ट्रांसफर कराने वाले भी आवेदन दे सकेंगे। सूत्रों के मुताबिक, इन छह विशेष तारीखों की शीघ्र ही घोषणा की जाएगी।
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यहां कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन
सूची में नाम जुड़वाने या संशोधन के लिए आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in या वोटर हेल्पलाइन एप पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यह सुविधा नामांकन की अंतिम तिथि से 8-10 दिन पहले तक जारी रहेगी, ताकि नामांकन की अंतिम तारीख पर सूची में संशोधन की प्रक्रिया पूरी की जा सके।

स्थान बदलने पर भरें फॉर्म-8
पहली बार नाम शामिल करवाने यानी नए पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 भरना होगा। सूची से नाम कटवाने या इससे संबंधित आपत्तियों के लिए फॉर्म-7, आवास परिवर्तन या मतदाता फोटो पहचान पत्र में संशोधन के लिए फॉर्म-8, एक से दूसरे विधानसभा क्षेत्र, एक जिले से दूसरे में या एक ही विधानसभा क्षेत्र में एक से दूसरे स्थान पर रहने वाले नए क्षेत्र की सूची में शामिल होने के लिए फॉर्म-6 के बजाय फॉर्म-8 भरना होगा।

कोई भी पात्र वोटर बनने से न छूटे
यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा का कहना है कि हमारा प्रयास है कि अर्हता पूरी करने वाले सभी नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल हो। अगर उनके पहचान पत्र में किसी तरह के संशोधन की आवश्यकता है, तो वो भी समय रहते पूरा कर लें। इसके लिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।

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