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Lucknow : भोपाल-उज्जैन पैसेंजर धमाके में आठ आतंकी दोषी करार, 27 फरवरी को किया जाएगा सजा का एलान

Sat, 25 Feb 2023 04:05 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sat, 25 Feb 2023 04:05 AM IST
सार

आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े इन दोषियों की सजा का एलान 27 फरवरी को होगा। विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण पांडेय ने सजा सुनाए जाने के वक्त दोषियों को कोर्ट में पेश किए जाने का आदेश भी दिया। 
 

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Eight terrorists convicted in Bhopal-Ujjain passenger train blast
(सांकेतिक तस्वीर)

विस्तार

एनआईए कोर्ट ने भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन धमाके की सािजश में शामिल आठ आरोपियों को दोषी करार दिया है। आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े इन दोषियों की सजा का एलान 27 फरवरी को होगा। विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण पांडेय ने सजा सुनाए जाने के वक्त दोषियों को कोर्ट में पेश किए जाने का आदेश भी दिया। 

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इससे पहले शुक्रवार को जेल में बंद सभी आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। मामले में एटीएस के डिप्टी एसपी मनीष चंद्र सोनकर ने 8 मार्च, 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया गया कि आईएसआईएस लगातार इंटरनेट पर आतंकवादी घटनाओं का वीडियो अपलोड कर मुस्लिम नौजवानों को अपने संगठन से जोड़ने और देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश में जुटा है।
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इसी से प्रभावित होकर मो. फैसल, दानिश अख्तर, आतिफ मुजफ्फर, सैफुल्ला व अजहर ने 7 मार्च, 2017 को मध्यप्रदेश के शाजापुर में पैसेंजर ट्रेन में धमाके की साजिश रची थी। पूर्व में भी ये लोग आईएसआईएस के लिए जिहाद और आतंकी वारदातों को अंजाम देने की बात किया करते थे।
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खलीफा के नाम शपथ लेकर वारदात 
सुराग मिलने पर पुलिस ने फैसल को कानपुर से गिरफ्तार कर मोबाइल व नकदी बरामद की थी। पूछताछ में उसने बताया कि वारदात में शामिल आतिफ मुजफ्फर, दानिश अख्तर और सैफुल्ला उसी के मुहल्ले के हैं। जबकि गौस मुहम्मद का घर पर आना जाना रहता था। वारदात को अंजाम देने के लिए इन लोगों ने खलीफा के नाम की शपथ ली थी। 

मुठभेड़ में मारा गया था सैफुल्ला
पुलिस ने इन सभी आतंकियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। जबकि काकोरी में हुई मुठभेड़ में सैफुल्ला मारा गया था। अन्य आरोपियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद व हथियार बरामद हुए थे। इसके बाद मामले की विवेचना एनआईए ने करते हुए बाकी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की।

  • इन सभी पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, आतंकी गतिविधियों के लिए धन, विस्फोटक व हथियार एकत्र करने और जाकिर नाइक का वीडियो दिखाकर युवाओं को जिहाद के लिए उकसाने समेत तमाम अन्य मामले में 21 मार्च, 2018 को आरोप तय किए गए थे।  

ये दोषी करार...
मो. फैसल, गौस मुहम्मद खान, मो. अजहर, आतिफ मुजफ्फर, मो. दानिश, सैयद मीर हुसैन, आसिफ इकबाल रॉकी और मो. आतिफ ईरानी। 

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