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कहीं का भी हो डीएल, लखनऊ में कराए नवीनीकरण, देनी होगी ये फीस
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Updated Tue, 07 Aug 2018 01:00 PM IST
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- फोटो : डेमो
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आप दिल्ली के निवासी हैं और वहीं से ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) भी बना। अब नौकरी के चलते लखनऊ में रह रहे हों और डीएल एक्सपायर होने वाला हो तो उसका नवीनीकरण कराने के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है।
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अगर आपका डीएल स्मार्ट कार्ड में बना है और उसकी सिस्टम में ऑनलाइन फीडिंग है, तो लखनऊ के संभागीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) से ही नवीनीकरण हो जाएगा। इसके बाद नया डीएल लखनऊ के पते पर बनेगा।
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परिवहन विभाग के ‘सारथी’ सॉफ्टवेयर से यह सुविधा मिलेगी। लेकिन डीएल धारक को संबंधित आरटीओ से एनओसी लेनी होगी, जो परिवहन विभाग को ऑनलाइन भेजने का प्रावधान है। आवेदक एनओसी के लिए संबंधित राज्य के परिवहन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकता है।
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सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) राघवेंद्र सिंह का कहना कि देश के किसी भी राज्य के आरटीओ से बनने वाला डीएल स्मार्ट कार्ड में एवं उसकी ऑनलाइन फीडिंग है तो ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आरटीओ से उसका नवीनीकरण कराया जा सकता है।
ऑनलाइन करना होगा डीएल संबंधी काम
‘सारथी’ सॉफ्टवेयर पर डीएल संबंधी कोई भी काम कराने के लिए सबकुछ ऑनलाइन करना होगा। इसके लिए आवेदक को परिवहन विभाग की वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाकर ‘सारथी’ सॉफ्टवेयर पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद जो सेवा चाहिए उसके लिए आवेदन करें और फीस चुकाएं। बायोमेट्रिक टेस्ट के लिए जो टाइम स्लॉट अलॉट हो उस पर पहुंचकर औपचारिकता पूरी करनी होगी। डीएल के नवीनीकरण का शुल्क 400 रुपये एवं नवीनीकरण का लेट शुल्क 1000 रुपये सालाना है।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) के मुताबिक यदि आवेदक का दूसरे राज्य से बना डीएल एक्सपायर हो गया तो उसे लखनऊ के पते पर बनवाने के लिए पहले संबंधित राज्य के आरटीओ से नवीनीकरण कराना होगा। इसकी नेशनल रजिस्टर पर फीडिंग कराने के बाद एनओसी लेकर आनी पड़ेगी। आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर लखनऊ के पते का प्रमाण देकर डीएल बनवा सकता है।
परिवहन विभाग के ‘सारथी’ सॉफ्टवेयर से दूसरे राज्यों के डीएल का लखनऊ के संभागीय परिवहन कार्यालय में नवीनीकरण हो जाएगा। लेकिन डीएल स्मार्ट कार्ड में बना हो और उसकी फीडिंग नेशनल रजिस्टर पर होनी चाहिए। - अशोक कुमार सिंह, संभागीय परिवहन अधिकारी लखनऊ परिक्षेत्र
इसके बाद जो सेवा चाहिए उसके लिए आवेदन करें और फीस चुकाएं। बायोमेट्रिक टेस्ट के लिए जो टाइम स्लॉट अलॉट हो उस पर पहुंचकर औपचारिकता पूरी करनी होगी। डीएल के नवीनीकरण का शुल्क 400 रुपये एवं नवीनीकरण का लेट शुल्क 1000 रुपये सालाना है।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) के मुताबिक यदि आवेदक का दूसरे राज्य से बना डीएल एक्सपायर हो गया तो उसे लखनऊ के पते पर बनवाने के लिए पहले संबंधित राज्य के आरटीओ से नवीनीकरण कराना होगा। इसकी नेशनल रजिस्टर पर फीडिंग कराने के बाद एनओसी लेकर आनी पड़ेगी। आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर लखनऊ के पते का प्रमाण देकर डीएल बनवा सकता है।
परिवहन विभाग के ‘सारथी’ सॉफ्टवेयर से दूसरे राज्यों के डीएल का लखनऊ के संभागीय परिवहन कार्यालय में नवीनीकरण हो जाएगा। लेकिन डीएल स्मार्ट कार्ड में बना हो और उसकी फीडिंग नेशनल रजिस्टर पर होनी चाहिए। - अशोक कुमार सिंह, संभागीय परिवहन अधिकारी लखनऊ परिक्षेत्र