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लखनऊ में बड़ी कार्रवाई: कोविड गाइडलाइन की अनदेखी पर फन मॉल व माय बार समेत सात प्रतिष्ठान सील

Thu, 01 Apr 2021 09:41 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Thu, 01 Apr 2021 09:41 PM IST
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District administration sealed the fun mall of Lucknow.
लखनऊ का फन माल। - फोटो : अमर उजाला
लखनऊ में कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ प्रशासन ने बृहस्पतिवार को कड़ी कार्रवाई की। जिला प्रशासन व पुलिस की संयुक्त टीमों ने गोमतीनगर के प्रतिष्ठित फन मॉल व समिट बिल्डिंग स्थित माय बार समेत शहर के सात प्रमुख व्यावसायिक प्रतष्ठिानों को सील कर दिया। इनमें अधिकांश प्रतिष्ठानों को पूर्व में अधिकारियों ने औचक निरीक्षण के दौरान ढिलाई मिलने पर नोटिस जारी करके कोविड गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद बृहस्पतिवार को फिर से किये गए निरीक्षण में सभी जगह ढिलाई मिली। इसीलिए लापरवाह प्रतिष्ठानों को अग्रिम आदेशों तक सील कर दिया गया। सभी प्रतिष्ठानों के संचालकों से 24 घंटे में स्पष्टीकरण मांगा गया है। साथ ही समय से स्पष्टीकरण न मिलने पर दंडात्मक कार्रवाई के साथ ही प्रतिष्ठान का लाइसेंस स्थायी रूप से निरस्त कराए जाने की चेतावनी दी गई है।
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सोशल डिस्टेंसिंग का भी हो रहा था उल्लंघन

फन मॉल व माय बार में सीलिंग की कार्रवाई एसडीएम सदर प्रफुल्ल त्रिपाठी के नेतृत्व में की गई। टीम ने यहां छापा मारकर अंदर का निरीक्षण किया तो पाया गया कि कोविड हेल्प डेस्क का संचालन ठीक से नहीं हो रहा। सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन भी हो रहा था और बगैर मास्क के भी लोग आ, जा रहे थे। एसडीएम सदर के अनुसार फन मॉल में इससे पहले 20 मार्च को भी निरीक्षण किया गया था और उस दौरान आगंतुक रजिस्टर नहीं बना था। साथ ही बगैर मास्क के लोगों को मॉल में आने- जाने दिया जा रहा था। उस समय नोटिस जारी की गई थी। इसके बावजूद बृहस्पतिवार को निरीक्षण में फिर खामियां मिलीं। इसीलिए मॉल को खाली करवाकर मुख्य द्वार को सील कर दिया गया। प्रशासन ने मॉल के मुख्य द्वार मॉल के जनरल मैनेजर विकास कटोच को संबोधित नोटिस भी चस्पा कर दिया है। प्रशासन की कार्रवाई के बाद मॉल में देर शाम तक सन्नाटा पसरा था और आने जाने वालों को गार्ड कोविड के कारण मॉल बंद होने की बात कहकर लौटा रहे थे।
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चर्चित माय बार में छापा

इसी तरह विभूतिखंड स्थित समिट बिल्डिंग की तेरहवीं मंजिल पर स्थित चर्चित माय बार में प्रशासन दोपहर करीब 3.30 बजे छापा मारा। यहां भी बगैर मास्क के लोगों का आना-जाना पाया गया। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखी। एसडीएम सदर के अनुसार माय बार में इससे पहले 23 मार्च को छापा मारा गया था और उस समय भी यही दोनों कमियां पाई गई थीं। उस समय नोटिस भी दिया गया था, लेकिन कोई सुधार नहीं दिखा। इसीलिए बार को सील कर दिया गया। बार के जनरल मैनेजर राजेंद्र कुमार मौर्य के नाम नोटिस जारी कर बार के मुख्य द्वार पर चस्पा कर दी गई है। प्रशासन के जाने के बाद माय बार प्रबंधन ने दरवाजे के बाहर बोर्ड रख दिए ताकि नोटिस पीछे छिप जाए। शहर के पॉश इलाके में स्थित यह बार पूर्व में भी विवादों के कारण चर्चा में आ चुका है। उक्त के अलावा थाना ठाकुरगंज क्षेत्र में बालागंज स्थित मेगा शॉप मॉल को ठाकुरगंज इंस्पेक्टर सुनील कुमार दुबे के नेतृत्व में बालागंज चौकी प्रभारी अनिल सिंह तोमर ने सील किया।
वहीं एसीएम पंचम सत्यम मिश्रा और एसीपी अलीगंज अखिलेश सिंह के नेतृत्व में गई टीम ने अलीगंज में सेक्टर जे स्थित पान गिलोरी शॉप को सीज किया। साथ ही कपूरथला स्थित ग्लोब कैफे व कपूरथला में ही एलडीए शॉपिंग मॉल स्थित मेहमान लड्डू को भी सील कर दिया गया। यहां भी कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन नहीं मिला। अन्य में इंदिरानगर में भूतनाथ स्थित पंचवटी स्वीट्स को भी अधिकारियों ने सील कर दिया।
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24 घंटे में मांगा गया स्पष्टीकरण

जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश के निर्देश पर चले अभियान के तहत सभी सील किए गए संस्थानों के संचालकों से 24 घंटे में जवाब मांगा गया है। सभी से कहा गया है कि अपना स्पष्टीकरण एडीएम ट्रांस गोमती / प्रभारी अधिकारी प्रवर्तन (कोविड-19 प्रोटोकॉल) के समक्ष प्रस्तुत करें। समय से जवाब न मिलने पर माना जाएगा कि संबंधित को कुछ नहीं कहना है। साथ ही आपराधिक उत्तरदायित्व तय करने के साथ ही दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संबंधित प्रतिष्ठान / कार्य स्थल की अनुमति स्थायी रूप से निरस्त करने के लिए संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को भी लिखा जा सकता है। प्रशासन ने नोटिस की उक्त कार्रवाई महामारी अधिनियम के साथ ही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत की है।

सभी के लिए यह है मुख्य रूप से जरूरी

प्रतिष्ठान या संस्थान में कोविड हेल्प डेस्क का सुचारू रूप से संचालन किया जाए।
आगंतुक/ग्राहक का ब्योरा दर्ज करने के लिए रजिस्टर रखा जाए।
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए।
सेनिटाइजर की व्यवस्था हो और बगैर मास्क के संस्थान, प्रतिष्ठान या कार्य स्थल पर किसी को प्रवेश न दिया जाए।
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