फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   bribery costs high to an officer

रिश्वतखोरी की ऐसी सजा, कभी नहीं सुनी होगी...

Wed, 30 Jul 2014 10:34 AM IST
विवेक त्रिपाठी/अमर उजाला, लखनऊ
विवेक त्रिपाठी/अमर उजाला, लखनऊ Updated Wed, 30 Jul 2014 10:34 AM IST
विज्ञापन
bribery costs high to an officer

विवेचना के दौरान 15 हजार रुपये रिश्वत लेने वाले सिटी स्टेशन के आरपीएफ चौकी के तत्कालीन प्रभारी इंस्पेक्टर मनोज कुमार सिंह को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश राजेन्द्र सिंह ने पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं 90 हजार के जुर्माने से दंडित किया है।

विज्ञापन


कोर्ट ने कहा, सिंह ने अपने काम में बेइमानी की है। आरपीएफ का इंस्पेक्टर होने के बावजूद पकड़े गए आरोपी को मदद पहुंचाने के लिए रिश्वत की मांग की तथा रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया।
विज्ञापन


लिहाजा, मनोज को सहानुभूति देकर कम सजा देने से न्यायिक व्यवस्था को हानि पहुंचेगी तथा आम जनता का विधि व्यवस्था से विश्वास कम होगा।

जानें, पूरी कहानी

bribery costs high to an officer

गौरतलब है, वादी संतोष सिंह ने 1 सितंबर 2011 को सीबीआई को शिकायत करके बताया था कि वह रेलवे के जनरल टिकट बेचने के अधिकृत हैं तथा वादी के भाई मनीष सिंह ई-टिकट जारी करने के लाइसेंसधारक है।

बताया गया कि 24 मई 2011 को मनोज कुमार सिंह उसकी दुकान पर अपने दल के साथ आए तथा छापा मारकर कुछ टिकट अपने कब्जे में ले लिए तथा वादी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। वह दुकान में रखे 74 हजार रुपये भी उठा ले गए।

70 हजार रुपये की रिश्वत मांगी

bribery costs high to an officer

मनोज ने उसी दिन वादी के बड़े भाई को फोन करके मनीष का नाम रिपोर्ट में न डालने के लिए 70 हजार की रिश्वत मांगी तथा न देने पर मनीष को भी आरोपी बना दिया।

29 अगस्त 2011 को मनोज दुकान पर आए तथा मामले में घर के अन्य सदस्यों को फंसाने की धमकी देकर 15 हजार की रिश्वत मांगी।

उन्होंने रिश्वत मिलने पर विवेचना में मदद करने का आश्वासन दिया। वादी की शिकायत पर सीबीआई ने 1 सितंबर 2011 को आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed