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ब्लैकमेल नहीं कर सका तो घर भेज दी छात्रा की अश्लील फोटो

Sat, 14 Sep 2013 01:58 AM IST
संजय त्रिपाठी/लखनऊ
संजय त्रिपाठी/लखनऊ Updated Sat, 14 Sep 2013 01:58 AM IST
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blackmailing case of schoolgirl

मोहनलालगंज क्षेत्र के काशी इंटर कॉलेज के एक चपरासी ने हाईस्कूल की छात्रा का जीना मुहाल कर डाला। उसने छात्रा से रास्ते में छेड़खानी की। मोबाइल से फोटो खींचे।

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इसके बाद मनमानी के लिए फोन करके दबाव बनाया। इन्कार पर छात्रा के अश्लील फोटो एक लिफाफे में बंद करके डाक से उसके घर भेज दिए।

बात बर्दाश्त से बाहर होने पर छात्रा ने महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

सीओ हजरतगंज दिनेश यादव ने बताया कि काशी इंटर कॉलेज के चपरासी मनोज कुमार ने कुछ दिनों पहले हाईस्कूल की एक छात्रा से नजदीकी बनाई।

उसे रास्ते में रोक कर छेड़खानी की। नजरअंदाज करने पर मोबाइल से फोटो खींच डाले। इस पर छात्रा ने अपने परिवार से शिकायत की। परिवारीजनों ने मनोज को समझाया।
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कोई असर न पड़ने पर स्कूल प्रबंधन से शिकायत की। इस पर मनोज को नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद मनोज ने छात्रा को फोन करके धमकाना शुरू किया।

इच्छा पूरी न करने पर उसके अश्लील फोटो सार्वजनिक करने की धमकी दे डाली। मोबाइल पर आपत्तिजनक व धमकी भरे एसएमएस भेजे।

चेहरा तेजाब से जलाने और अश्लील फोटो के पोस्टर पूरे कस्बे में चस्पा कराने की धमकी से डरी छात्रा ने पुलिस में शिकायत की बात कही और अपने परिवार को स्कूल से निकाले गए चपरासी की करतूत बताई।
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सीओ बताते हैं कि दो सितंबर को छात्रा के घर रजिस्टर्ड डाक से एक लिफाफा आया। उसे खोला तो छात्रा के अश्लील फोटो के साथ एक पत्र रखा था। इसमें अनैतिक संबंध बनाने की धमकी दी गई थी।

बदनामी के डर से कई दिन मंत्रणा के बाद छात्रा अपने परिवार के साथ सोमवार को महिला थाने पहुंची। उसकी रिपोर्ट दर्ज करके तफ्तीश एसआई हंसमती को सौंपी गई।

उन्होंने रजिस्टर्ड डाक से भेजे फोटो कब्जे में लेने के साथ सर्विलांस सेल की मदद से साक्ष्य जुटाए और आरोपी मनोज कुमार को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया।


जालसाजी की भी धारा लगी
सीओ हजरतगंज ने जानकारी दी कि छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने छेड़खानी व धमकी का मामला दर्ज किया था।

सर्विलांस सेल की मदद से तफ्तीश में पता चला कि मनोज कुमार द्वारा फर्जी आईडी से प्राप्त सिमकार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर उसके खिलाफ दर्ज मुकदमे में जालसाजी की धाराएं बढ़ाकर बंदी बनाया गया।

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